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Video: सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने आई ED और तमिलनाडु सरकार, रेत खनन से जुड़े मामले में कोर्ट ने दी नसीहत

Tamil Nadu Illegal Mining Case: तमिलनाडु सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत खनन एक अधिसूचित अपराध नहीं है और राज्य सरकार पीड़ित है क्योंकि ईडी जिला कलेक्टर से जानकारी मांग रही है। उन्होंने कहा कि ईडी इस मामले में सरकार को नोटिस जारी नहीं कर सकती।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Feb 27, 2024 19:07
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Tamil Nadu illegal mining case: अवैध रूप से रेत खनन के एक मामले में ईडी और तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने आ गई हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार इस पूरे मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। वहीं, तमिलनाडु सरकार के वकील ने कहा कि ईडी इस मामले में जांच नहीं कर सकती है।

संसद के कानून का पालन करना होगा

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की डबल बेंच ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को मामले की जांच में केंद्रीय एजेंसी की मदद करनी चाहिए। उन्हें ईडी की यह जानने में मदद करनी चाहिए की किसी तरह का कोई क्राइम हुआ है या नहीं।अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत संसद के कानून का पालन करना होगा। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राज्य के जिला कलेक्टर से कुछ पूछा जाता है तो राज्य को इससे क्या परेशानी हो सकती है?

First published on: Feb 27, 2024 07:05 PM

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