Malegaon blast case: लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, मुंबई के एक विशेष अदालत ने मध्यप्रदेश के सीहोर लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक आदेश दिया है। यहां बता दें कि मुंबई की ये अदालत मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई कर रही है। इस मामले में बीजेपी सांसद ने स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाकर अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया था।
कोर्ट ने 25 अप्रैल तक पेश होने का दिया निर्देश
कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान सासंद की याचिका तो स्वीकार की। लेकिन अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि बीजेपी सांसद को 25 अप्रैल या उससे पहले कोर्ट में पेश होना होगा। अदालत के आदेश में आगे कहा गया है कि अगर सासंद पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। एनआईए के विशेष न्यायाधीश ए.के लाहोटी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी को अंतिम मौके के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए।