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दिल्ली HC ने मस्जिद की जगह पर नमाज पढ़ने की क्यों नहीं दी इजाजत? देखें Video

Delhi High Court Rejects Plea : दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद वाली जगह पर नमाज पढ़ने वाली एक याचिका को रद्द कर दिया। HC ने कहा कि याचिकाकर्ता की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आइए वीडियो में देखते हैं कि क्या है पूरा मामला।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Mar 17, 2024 23:21
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दिल्ली उच्च न्यायालय।

Delhi High Court Rejects Plea : दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से ध्वस्त मस्जिद की जगह पर रमजान के महीने में नमाज अदा करने की मांग की गई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अखूनजी मस्जिद और बाहरूल मदरसे को ध्वस्त किया था, जोकि महरौली में अवैध रूप से बनी थीं।

अखूनजी मस्जिद 600 साल पुरानी बताई जा रही है। डीडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद भी मुस्लिम पक्ष इस स्थान पर नमाज अदा करने की हक लेना चाहता है, इसे लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं की मांग की थी कि वहां पर लोगों के परिजनों की कब्र हैं, इसलिए हमलोग उस स्थान पर नमाज अदा करना चाहते हैं। अदालत ने दलील सुनने के बाद याचिका को रद्द कर दिया। आइए वीडियो के जरिये समझते हैं कि क्या है पूरा माजरा।

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HISTORY

Written By

Deepak Pandey

First published on: Mar 17, 2024 11:21 PM

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