Bulldozer Justice: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि सिविक एजेंसियां बिना अनुमति अब बुलडोजर से कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करेंगी। बता दें ये रोक 1 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों समेत अन्य जगहों पर बने अवैध निर्माण पर ये निर्देश लागू नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बुलडोजर एक्शन से राज्य सरकारें अपने यहां न्याय का रास्ता तय करें, राज्यों में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। बता दें सुप्रीम कोर्ट में पेश याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आरोपियों के खिलाफ अन्य एक्शन के साथ-साथ बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आरोपियों का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था।