Rajasthan Pension Scheme: पेंशनधारकों को इस तारीख तक पूरा करना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, ये है प्रॉसेस

राजस्थान के पेंशनधारकों समय रहते फिजिकल वेरिफिकेशन करा लें, ताकि आपने पेंशन से वंचित न रहें। सरकार ने इसके लिए 31 मई तक का समय दिया है। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया को आप कैसे पूरा कर सकते हैं?

Rajasthan Pension Scheme

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सरकार ने बढ़ा दी समय सीमा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने साल 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। योजना के अंतर्गत ये फैसला लाभार्थियों की मांग एवं सुविधा को देखते हुए लिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। कहा जा रहा कि लाभार्थी अपना सत्यापन तुरंत करवा लें ताकि पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट न आए। अपनी पेंशन सुरक्षित करने का यह आखिरी मौका है।

कैसे करें वेरिफिकेशन?

1. पेंशनर्स अपना सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन द्वारा ई-मित्र कियोस्क, ई-मित्र प्लस सेंटर और ‘राजस्थान सामाजिक पेंशन एवं आधार फेसआरडी’ मोबाइल ऐप के माध्यम से करवा सकते हैं।

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2. इसके लिए विकसित एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी का चेहरा पहचान के आधार पर सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकेगा।

3. वृद्धावस्था या शारीरिक बीमारी के कारण सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए घर से बाहर निकलने में असमर्थ पेंशनभोगी, संबंधित स्वीकृति अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से घर से ही सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं।

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4. फिंगरप्रिंट द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर पेंशनर्स अपने पीपीओ, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के साथ उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से वंचित पेंशनर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन आईरिस स्कैन द्वारा भी किया जा सकेगा।

5. यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृति अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है तो अधिकारी की स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज कर पेंशनधारक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकेगा।

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समस्या हो तो किससे संपर्क करें? 

पेंशन योजना में लाभार्थियों के वार्षिक फिजिकल वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर पेंशनभोगी संबंधित ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी, नगर निगम आयुक्त और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समस्या के समाधान के लिए हर स्तर पर अधिकारी मौजूद हैं।

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