UPI से गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया पैसा, जानें कैसे पाएं वापस?

अगर आपने UPI के माध्यम से किसी गलत नंबर पर पेमेंट कर दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे आप आसान तरीके से वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको समय रहते शिकायत दर्ज करनी होगी। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया।

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सबसे पहले करें ये काम

अगर आपने गलती से UPI के जरिए किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें कॉल करके पैसे वापस मांग सकते हैं। अगर उसे आप पर भरोसा नहीं है, तो आप उसे ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। इसके बाद भी अगर वो आपके पैसे नहीं भेज रहा है, तो आप UPI ऐप के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। यह सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है।

अपनी शिकायत कहां दर्ज करें?

इसके अलावा आप बैंक से भी शिकायत कर सकते हैं। गलत UPI नंबर पर पैसे भेजने के बाद आप अपने बैंक के कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर से बात कर सकते हैं। आप उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही, आपको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के पास भी गलत UPI ट्रांजेक्शन की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। NPCI वह संस्था है जो UPI ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करती है और आपकी समस्या का समाधान करने में मदद कर सकती है।

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ऐप पर कैसे करें शिकायत

अगर आपने UPI एप के जरिए भुगतान किया है, तो ऐप में लॉग इन करें और समस्या की रिपोर्ट करें। अगर आपकी शिकायत का समाधान 30 दिनों के अंदर नहीं होता है, तो बैंकिंग लोकपाल या डिजिटल शिकायतों के लिए लोकपाल से संपर्क करें।

अगर पैसे भेजने और पाने वाले दोनों ही यूजर एक ही बैंक के ग्राहक हैं, तो रिफंड कम समय में मिल सकता है। अगर दोनों ही यूजर अलग-अलग बैंक के ग्राहक हैं, तो रिफंड प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज की जाएगी, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी।  इसलिए, तुरंत कार्रवाई कर शिकायत दर्ज कराएं।

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