आजकल हर सरकारी और गैर-सरकारी काम में आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो या सरकारी योजना का लाभ लेना हो हर जगह आधार जरूरी है। लेकिन अगर आपके आधार में कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारने के भी कुछ नियम हैं। UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने हर जानकारी को अपडेट करने की एक सीमा तय की है। आइए जानते हैं कि आप कितनी बार नाम, पता, उम्र, लिंग और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
नाम बदलने का नियम, सिर्फ दो बार मौका
अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत छपा है या शादी के बाद उपनाम बदलना है तो आप इसे सिर्फ दो बार बदल सकते हैं। इसके लिए आपको वैध दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट या विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। इसलिए नाम अपडेट करते वक्त एक बार जरूर सोच-समझकर करें।
डेट ऑफ बर्थ में बदलाव, सिर्फ एक बार मौका
UIDAI आपको सिर्फ एक बार ही जन्मतिथि (Date of Birth) बदलने की अनुमति देता है। अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत छपी है तो सुधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट जैसे प्रूफ देना जरूरी होगा। एक बार सुधार हो जाने के बाद फिर से DOB नहीं बदली जा सकती।
एड्रेस बदलना, जितनी बार चाहें
अगर आप किसी नए शहर में शिफ्ट हुए हैं या किराए के घर में रहते हैं तो आपको आधार कार्ड में एड्रेस बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छी बात ये है कि एड्रेस आप कितनी भी बार बदल सकते हैं। इसके लिए बिजली का बिल, पानी का बिल या किराए का एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। ये अपडेट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आधार सेवा केंद्र जाकर भी।
लिंग (Gender) में बदलाव, सिर्फ एक बार मौका
अगर आपके आधार में जेंडर (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर) गलत दर्ज है तो आप इसे सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं। इस बदलाव के लिए आपको प्रमाण देना होगा और एक बार अपडेट हो जाने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
मोबाइल नंबर बदलना, कोई लिमिट नहीं
आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है क्योंकि OTP आधारित सेवाओं के लिए ये बेहद जरूरी होता है। अच्छी बात ये है कि आप मोबाइल नंबर कितनी भी बार बदल सकते हैं। लेकिन ये अपडेट केवल आधार सेवा केंद्र पर जाकर ही किया जा सकता है।
अपडेट के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
सभी अपडेट के लिए वैलिड डाक्यूमेंट्सअनिवार्य हैं। कुछ मामलों में ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं। अपडेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।