हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Tiger ShroffCJP ProtestGyanesh KumarBigg Boss 20

SIR से जुड़े मामलों का कब होगा निपटारा? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ECI को नोटिस भी जारी किया है. ये नोटिस कांग्रेस (INC) नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर जवाब मांगने के लिए जारी किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में SIR ट्रिब्यूनल बनाने और अपीलों का समय पर निपटारा करने की मांग की गई है.

विज्ञापन

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान कई वोटर्स ने लिस्ट से नाम करने की शिकायत की थी, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है. उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और एसआईआर से जुड़े मामलों के निपटारे पर जवाब मांगा है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को उन लोगों की अपील के निपटारे की जानकारी देने का निर्देश दिया है, जिनके नाम पश्चिम बंगाल में ECI की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे.

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ECI को नोटिस भी जारी किया है. ये नोटिस कांग्रेस (INC) नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर जवाब मांगने के लिए जारी किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में SIR ट्रिब्यूनल बनाने और अपीलों का समय पर निपटारा करने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें: Free LPG Cylinder Scheme: दिल्ली और UP में मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर! जानिए किन्हें मिलेगा फायदा और कैसे करें अप्लाई

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च तक का दिया था समय

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्वतंत्र अपीलेट ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश दिया था. इन ट्रिब्यूनलों की जिम्मेदारी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को सौंपी गई है. ट्रिब्यूनल उन वोटर्स की शिकायतों और अपीलों पर सुनवाई करेगा जिनके नाम SIR की प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई व्यवस्था सिर्फ अपीलेट ट्रिब्यूनल तक सीमित नहीं है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में SIR से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए ट्रायल कोर्ट के जजों की तैनाती की भी अनुमति दी थी.

इसके तहत मतदाता सूची से नाम हटने, दस्तावेजों और SIR से जुड़ी शिकायतों को तय कानूनी प्रक्रिया के तहत सुना जा सकता है. इस व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी पात्र मतदाता का नाम केवल प्रक्रिया संबंधी कारणों से सूची से बाहर न रह जाए.

विज्ञापन

बंगाल में 58.20 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर

आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 58.20 लाख नाम हटाए गए हैं. SIR से पहले राज्य की मतदाता सूची में करीब 7.66 करोड़ मतदाता दर्ज थे, जबकि ड्राफ्ट सूची में 7.08 करोड़ से अधिक नाम शामिल किए गए. यानी कुल मतदाताओं के करीब 7.6 प्रतिशत नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: Delhi Power Cut Alert: सीलमपुर, छतरपुर, द्वारका समेत दिल्ली के इन इलाकों में 12 अगस्त को गुल रहेगी बिजली! अभी चेक करें अपना एरिया

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola