TCS के रिक्रूटमेंट मैनेजर की आत्महत्या मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका, खारिज की याचिका

आगरा में टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा के सुसाइड मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है।

allahabad High Court ordered unmarried daughter to get maintenance

इलाहाबाद कोर्ट।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मानव शर्मा सुसाइड मामले से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी और FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने मृतक मानव शर्मा की सुसाइड की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपियों की याचिका खारिज की। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को जमानत या अग्रिम जमानत लेने का निर्देश दिया। दरअसल, मानव की आरोपी पत्नी निकिता के पिता नृपेंद्र कुमार शर्मा, मां पूनम शर्मा और दोनों बहनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में चारों आरोपियों ने FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। मानव शर्मा के सुसाइड मामले में पत्नी निकिता शर्मा समेत सभी को आरोपी बनाया गया है।

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निकिता अभी भी फरार

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में मानव की पत्नी निकिता अभी भी फरार चल रही है। सभी के खिलाफ आगरा के सदर बाजार थाने में 28 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मानव के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा ने अपने बेटे की आत्महत्या के मामले में मानव की पत्नी निकिता, उसके पिता नृपेंद्र कुमार शर्मा, मां पूनम शर्मा और उसकी दो बहनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

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मानव ने घर में लगाई थी फांसी

बता दें कि आगरा की डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव शर्मा ने 24 फरवरी की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले मानव ने वीडियो बनाकर इसके लिए पत्नी निकिता शर्मा और उसके मायके वालों को जिम्मेदार ठहराया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मानव के पिता नरेंद्र शर्मा की ओर से वकील अजय दुबे ने बहस की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मृतक मानव शर्मा की सुसाइड की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर याचिका खारिज कर दी।

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