इस दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से अभियुक्त आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका का विरोध किया गया। बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई किसानों की मौत हो गई थी।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित अपराध गंभीर प्रकृति के थे। ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एजेंसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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