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Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई, UP सरकार ने दिया ये जवाब

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। और पढ़िए –Rajasthan Hindi News: अल्पसंख्यक छात्रावास के विरोध में बीजेपी, एडीए ने गुपचुप किया जमीन का आवंटन, जानें… हिंसा में किसानों […]

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। और पढ़िए –Rajasthan Hindi News: अल्पसंख्यक छात्रावास के विरोध में बीजेपी, एडीए ने गुपचुप किया जमीन का आवंटन, जानें…

हिंसा में किसानों की हुई थी मौत

इस दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से अभियुक्त आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका का विरोध किया गया। बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई किसानों की मौत हो गई थी।

प्रदेश सरकार कर रही याचिका का विरोध

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। साथ ही अदालत को चार्जशीट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई कि मामले में गवाहों ने कहा है कि आशीष मिश्रा मौके से भाग रहे थे। और पढ़िए –Wrestlers Protest Day 2: केंद्रीय खेल मंत्रालय ने WFI से स्पष्टीकरण मांगा, 72 घंटे के भीतर देना होगा जवाब

हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित अपराध गंभीर प्रकृति के थे। ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एजेंसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। और पढ़िए –देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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