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Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई, UP सरकार ने दिया ये जवाब

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Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है।

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हिंसा में किसानों की हुई थी मौत

इस दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से अभियुक्त आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका का विरोध किया गया। बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई किसानों की मौत हो गई थी।

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https://twitter.com/ANI/status/1615956771574812674

प्रदेश सरकार कर रही याचिका का विरोध

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। साथ ही अदालत को चार्जशीट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई कि मामले में गवाहों ने कहा है कि आशीष मिश्रा मौके से भाग रहे थे।

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हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित अपराध गंभीर प्रकृति के थे। ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एजेंसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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