छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के कुलपति पर CBI ने दर्ज किया मुकदमा, जानें क्या है मामला?
Edited By Naresh Chaudhary

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UP News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की दिल्ली इकाई ने सोमवार को कानपुर (Kanpur) के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University) के कुलपति (Vice-Chancellor) विनय पाठक (Vinay Pathak) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पाठक पर आगरा विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने वाली एक निजी कंपनी की बिलिंग से जुड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप है। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से 29 दिसंबर 2022 में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी।
कुलपति विनय पाठक और उनके सहयोगी अजय मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जबरन वसूली और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षा आयोजित करने वाली एक कंपनी के मालिक डेविड मारियो दानिश की ओर से दर्ज कराए मुकदमे के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की थी।
जानकारी के मुताबिक कंपनी के मालिक ने विनय पाठक पर 29 अक्टूबर को इंदिरानगर पुलिस स्टेशन में अपने सहयोगी अजय मिश्र के साथ कंपनी के बिलों के भुगतान के लिए 1.4 करोड़ रुपये निकालने का आरोप लगाया था। इसके बाद मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी।
इसके बाद कुलपति विनय पाठक ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को चुनौती देते हुए 1 नवंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का रूख किया था। हालांकि न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीके सिंह की पीठ ने 15 नवंबर को कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा और जांच में जुटाए गए सबूतों को देखते हुए प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अपराध बनता है।
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