Hate Speech Case: आजम खान की याचिका पर रामपुर कोर्ट में सुनवाई जल्द, चुनाव आयोग ने भी जारी किया पत्र
Edited By Naresh Chaudhary

आजम खान
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आजम खान
Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ सजा पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से रोक लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई और फैसले के बाद रामपुर उपचुनाव की घोषणा की जाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी पूर्व अधिसूचना को स्थगित कर दिया है। एक पत्र जारी कर उपचुनाव की घोषणा सुनवाई के बाद करने की बात कही है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान की सजा पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर कोर्ट को आजम खान की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर गुरुवार को सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। यानी आजम खान की विधानसभा सदस्यता पर भी फैसला होगा।
In wake of SC's direction to EC to issue gazette notification for declaring election schedule of Rampur Assembly seat on or after Nov 11 depending upon outcome of Azam Khan's application on stay of conviction, UP Election Office decides to not issue notification until next order https://t.co/G5ex7Zq4yG pic.twitter.com/XUIq0GqnPp
— ANI (@ANI) November 9, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि आजम खान को रामपुर कोर्ट से दोषी करार किए जाने के बाद राज्य विधानसभा की ओर से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। इसके साथ ही रामपुर सदर विधानसभा सीट खाली हो गई थी।
8 नवंबर को चुनाव आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश की तीन सीटों (दो विधानसभा और एक लोकसभा) के लिए 5 दिसंबर को उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में खतौली (मुजफ्फरनगर), रामपुर सदर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा। जबकि मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसी दिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आएंगे।
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