UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बिजली कर्मचारियों (Electricity Employees) की हड़ताल (Strike) के बीच राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (Energy Minister AK Sharma) का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण पूरी तरह से नियंत्रण में है।
साथ ही कहा है कि ऐसे लोगों का साथ न दें, जो समस्या खड़े कर रहे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारियों के पदाधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
नियंत्रण में बिजली आपूर्ति और वितरणः ऊर्जा मंत्री
जानकारी के मुताबिक प्रदेश (UP News) के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मैं यूपी के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और वितरण नियंत्रण में है।
एएनआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के एक वर्ग ने पिछले साल दिसंबर में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। मांगों को सरकार की ओर से माना गया था। अब कर्मचारियों का दावा है कि उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है।
यह भी पढ़ेंः बिजली कर्मियों के हड़ताल पर हाईकोर्ट नाराज, पदाधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी…
16 मार्च से हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी
इसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी 16 मार्च से हड़ताल पर बैठे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनता को उन कर्मचारियों का समर्थन करना चाहिए जो इस मामले में सरकार के साथ खड़े हैं।
कहा कि मैं राज्य की जनता और प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि जो कर्मचारी सरकार के साथ खड़े हैं और अपना कर्तव्य निभाते हुए लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनके कर्तव्यों में कोई बाधा उत्पन्न न करें। ऐसे कर्मचारियों की पहचान करें और उन्हें रोकने का प्रयास करें।
शक्ति भवन पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों का बढ़ाया मनोबल
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये लोग बिजली वितरण में समस्या पैदा कर रहे हैं। मंत्री ने चल रहे विरोध को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। मंत्री ने हड़ताल को लेकर शक्ति भवन में अधिकारियों से चर्चा की।
इसके बाद कंट्रोल रूम में जाकर अन्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर कहा कि जो लोग बिजली आपूर्ति और उत्पादन को बाधित करने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, 20 मार्च को किया तलब
बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाया है। अधिवक्ता विभू राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा कि प्रदेश में जहां-जहां गड़बड़ी है, वहां तत्काल व्यवस्था बहाल की जाए। कोर्ट ने 20 मार्च को हड़ताली कर्मचारी नेताओं और विभाग के अधिकारियों को तलब किया है।
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