---विज्ञापन---

ससुर ने 7 महीने की प्रेग्नेंट बहू से किया बलात्कार; पति से की शिकायत, तो पीड़िता को ही घर से निकाला

Father-In-Law Rapes Pregnant Daughter In Law: मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट बहू से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत अपने पति से की तो पुलिस से शिकायत के बजाए पति ने पीड़िता को ही घर से निकाल दिया। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 26 […]

---विज्ञापन---

Father-In-Law Rapes Pregnant Daughter In Law: मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट बहू से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत अपने पति से की तो पुलिस से शिकायत के बजाए पति ने पीड़िता को ही घर से निकाल दिया।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 26 साल की एक महिला को उसके पति ने छोड़ दिया, क्योंकि उसके पिता ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया था। 7 सितंबर को पीड़िता की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

---विज्ञापन---

शिकायत के मुताबिक, पीड़िता की पिछले साल शादी हुई थी। पीड़िता ने बताया कि 5 अगस्त को उसका पति घर पर नहीं था। इस दौरान उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक, बलात्कार के बाद आरोपी ससुर ने उसके साथ मारपीट भी की और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

मायके में माता-पिता के साथ रह रही पीड़िता

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने घटना के बारे में अपने पति को बताया तो उसके पति ने साथ रहने से इनकार कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता फिलहाल अपने मायके में अपने परिजन के साथ रह रही है।

---विज्ञापन---

पुलिस ने बताया कि पीड़िता सात महीने की गर्भवती बताई जा रही है लेकिन उसने शिकायत में इसका जिक्र नहीं किया है। थाना प्रभारी रविंदर यादव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी ससुर और पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है।

रविंदर यादव के मुताबिक, महिला का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। उधर, ससुर ने बलात्कार, मारपीट और धमकी के आरोपों से इनकार किया है। ससुर के मुताबिक, पैसे को लेकर उसकी बहू उसे परेशान करती थी।

---विज्ञापन---

जून में भी सामने आया था ऐसा मामला

इसी तरह का एक मामला जून 2005 में सामने आया था। पांच बच्चों की मां 28 साल की महिला ने अपने ससुर पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। मामला गांव की पंचायत में पहुंचा तो सामुदायिक पंचायत ने पीड़िता को अपने पति के साथ रहने पर प्रतिबंध लगा दिया। पंचायत की ओर से कहा गया कि वो अपने पति के साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करे।

---विज्ञापन---
First published on: Sep 15, 2023 07:14 AM

End of Article

About the Author

---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola