कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार मामले में कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की अदालत ने पुलिस द्वारा जब्त की गई इस लग्जरी कार को मालिक के सुपुर्द करने का आदेश जारी कर दिया है. पिछले 20 दिनों से यह करोड़ों की कार कानपुर के ग्वालटोली थाने में खड़ी धूल फांक रही थी. वाहन संख्या DL 11CN 4018 को वापस पाने के लिए मालिक को अदालत की ओर से तय किए गए कड़े नियमों और जरूरी दस्तावेजों की औपचारिकताओं को पूरा करना होगा. इस फैसले के बाद अब जल्द ही यह हाई प्रोफाइल कार थाने से बाहर निकल जाएगी.
8.30 करोड़ की भारी भरकम जमानत राशि
अदालत ने कार को रिलीज करने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त रखी है. वाहन मालिक को इस लग्जरी कार की सुपुर्दगी लेने के लिए 8.30 करोड़ रुपये की जमानत राशि और एक अंडरटेकिंग कोर्ट में जमा करनी होगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत की गई कार्रवाई पर विचार किया. दिलचस्प बात यह रही कि इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए पहले दो अदालतों ने इसकी सुनवाई से ही इनकार कर दिया था, जिसके बाद मामला सीजेएम कोर्ट पहुंचा. इतनी बड़ी जमानत राशि ने इस केस को एक बार फिर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना दिया है.
यह भी पढ़ें: Hit And Run: नोएडा में थार से बाइक सवार को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार, 7KM तक ले गया था घसीटकर
हादसे के बाद सुर्खियों में आया था मामला
यह पूरा विवाद 7 फरवरी को तब शुरू हुआ था जब शहर के बड़े तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने भैरवघाट चौराहे के पास अपनी तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी से कई लोगों को टक्कर मार दी थी. इस भीषण हादसे में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के बाद शिवम का मौके से भागते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवम को गिरफ्तार किया था, लेकिन धाराओं के जमानती होने के कारण उसे पहले ही कोर्ट से राहत मिल गई थी. शिवम के बाहर आने के बाद से ही कार को छुड़ाने की कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी गई थी.
कानूनी प्रक्रिया और अंडरटेकिंग की शर्त
कोर्ट ने साफ किया है कि कार मालिक को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि भविष्य में जांच या जरूरत पड़ने पर वाहन को दोबारा पेश किया जाएगा. पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने और लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप में कार्रवाई की थी. हालांकि आरोपी पक्ष ने दलील दी थी कि कार को थाने में खड़ा रखने से उसे नुकसान पहुंच सकता है. अब 8.30 करोड़ रुपये की बड़ी गारंटी के साथ कार रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है. यह मामला शहर में रसूखदार लोगों और उनके द्वारा किए जाने वाले सड़क हादसों को लेकर एक बड़ी मिसाल बन गया है.
संबंधित खबरें
दिल्ली-NCR में छाए रहेंगे बादल, जानें आपके राज्य में कल कैसा रहेगा मौसम
11 hrs agoCM धामी ने माउंट मुकुट की सफल चढ़ाई के बाद ICG की टीम का किया स्वागत
14 hrs agoहरिद्वार कुंभ 2027 का लोगो, वेबसाइट और गीत लॉन्च
15 hrs agoUP के 1.21 करोड़ पेंशनरों के लिए बड़ा फैसला, जानें क्या है सरकार की योजना?
20 hrs agoमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा की
1 day agoयूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव से मिले BJP के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप
1 day agoलखनऊ के कांग्रेस ऑफिस में क्यों भिड़े अजय राय और ममता चौधरी के समर्थक?
1 day agoअयोध्या राम मंदिर में रंगमहल बैरियर से VIP एंट्री होगी बंद, नई जगह होगी तय
1 day agoSIR पर कांग्रेस के विरोध को सीएम धामी ने बताया राजनीतिक हताशा
2 days agoयूपी में आज से बंटना शुरू होगा फ्री राशन, जानिए टाइमिंग और जरूरी नियम
3 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines