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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

Mahakumbh Stampede 2025: इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हादसे पर दिया ये आदेश

Allahabad High Court order on Mahakumbh Stampede 2025: याचिका का निपटान करने से पहले मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि महाकुंभ में हुए तीनों हादसों में हुई लोगों मौतों व लापता लोगों की जांच न्यायिक आयोग करेगा।

Author Edited By : Amit Kasana Updated: Feb 24, 2025 17:29

Allahabad High Court order on Mahakumbh Stampede 2025: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के आश्वशन पर महाकुंभ क्षेत्र में अमावस्या के दिन हादसे में हुई मौतों और लापता लोगों का पता लगाने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका निस्तारित कर दी है।

याचिका का निपटान करने से पहले मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि महाकुंभ में हुए हादसे में हुई लोगों मौत व लापता लोगों की जांच न्यायिक आयोग करेगा। वहीं, सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग के जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब वह भगदड़ में हुए जानमाल की हानि का भी पता लगाएगी।

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याचिका में क्या की गई थी मांग? 

जानकारी के अनुसार ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडेय ने दायर की थी। याचिका में भगदड़ के बाद लापता हुए व्यक्तियों की डिटेल जुटाने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई थी। बता दें महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ हुई थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी और करीब 60 से अधिक लोग घायल हुए थे।

आयोग भगदड़ के सभी पहलुओं की जांच करने में सक्षम 

इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने कहा था कि अब तक आयोग के कार्यक्षेत्र में भगदड़ के अन्य प्रासंगिक विवरणों की जांच शामिल नहीं है। वहीं, यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा था कि आयोग भगदड़ के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

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Amit Kasana

First published on: Feb 24, 2025 04:20 PM

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