---विज्ञापन---

ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह के ASI सर्वे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

Shri Krishna Janmabhoomi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के बीच अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में की ये अपील याचिकाकर्ता […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Aug 16, 2023 12:11
Share :
Shahi Idgah Mathura, Supreme Court, Shri Krishna Janmabhoomi Case, UP News

Shri Krishna Janmabhoomi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के बीच अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

याचिका में की ये अपील

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि कथित शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समुदाय का अधिकार है। उन्होंने दावा किया है कि इसका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि विवादित भूमि के संबंध में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद समिति की ओर से पेश दावे की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना जरूरी है।

---विज्ञापन---

याचिका में कहा, सर्वे से बाहर आएगी सच्चाई

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस सर्वे के बाद सही आंकड़े सामने आएंगे। जो केस (दोनों पक्ष) को विश्वसनीयता प्रदान करेगा। आगे कहा गया है कि विवादित भूमि के संबंध में धार्मिक इतिहास और धार्मिक संदर्भ में साइट के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण जरूरी है, ताकि अतीत का सही से अध्ययन हो सके।

---विज्ञापन---

हिंदू पक्ष ने की है ये मांग

बता दें कि इस साल जनवरी में ट्रस्ट ने अपने हितों के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का हवाला देते हुए सिविल जज, मथुरा के समक्ष मुकदमा दायर किया था। इसमें अनुरोध किया गया था कि कृष्ण जन्मभूमि को उस स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए, जहां वर्तमान में शाही मस्जिद ईदगाह मौजूद है।

सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध

हालांकि, शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुकदमे की स्थिरता के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं, जिसमें कहा गया कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने अध्यक्ष आशुतोष पांडे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया था कि वह मथुरा की दीवानी कोर्ट को वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दें।

उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए यहां क्लिक करेंः-

HISTORY

Edited By

Naresh Chaudhary

First published on: Aug 16, 2023 12:11 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें