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Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान में SI भर्ती 2021 को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इससे पहले भर्ती रद्द कर दी थी। सोमवार को हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने पर डबल बेंच में सुनवाई हुई। जिसपर खंडपीठ ने रोक लगा दी। सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर ने सब इंस्पेक्टर्स की ओर से पैरवी की थी। ये फैसला अमर सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
दरअसल, हाई कोर्ट की एकलपीठ ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश दिए थे। अब मामले की सुनवाई पूरी होने तक अब इसकी क्रियान्विति पर रोक लगी रहेगी। यानी एसआई भर्ती परीक्षा को फिलहाल रद्द नहीं माना जाएगा। चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि सरकार भी भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। भर्ती में सही और गलत अभ्यर्थियों का चुनाव करना बेहद मुश्किल है। हर अभ्यर्थी को फर्जी नहीं माना जा सकता। ऐसे में भर्ती को रद्द न किया जाए।
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बता दें कि हाई कोर्ट की एकलपीठ के फैसले के बाद कई अभ्यर्थियों का दर्द सामने आया था। उनका कहना था कि जो छात्र मेहनत करके पास हुए हैं, उनका इसमें क्या दोष है? पूरी भर्ती को रद्द करने से उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसे छात्रों को नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसे छात्रों के प्रति उनकी सहानुभूति है। वे अपनी पुरानी नौकरी में वापस जा सकते हैं। इसी के साथ उन्हें नई परीक्षा में उम्र संबंधी पात्रता की छूट भी दी गई थी। हालांकि चयनित अभ्यर्थी इस फैसले के खफा दिखे थे।
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गौरतलब है कि राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले की जांच एसओजी कर रही है और बड़े पैमाने पर भर्ती में धांधली एक्सपोज हो चुकी है। इस मामले में कई टॉपर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि कई आरोपी फरार चल रहे हैं। मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्य बाबूलाल कटारा भी शामिल थे, जिन्हें एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है।
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