Samravata violence case: राजस्थान में टोंक की देवली-उनियारा सीट पर दिसंबर 2024 में उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। शुक्रवार सुबह कोर्ट ने आरोपी मीणा को थप्पड़कांड के बाद हुई हिंसा मामले में ये जमानत दी है। बता दें कि 13 नवंबर 2024 को टोंक के समरावता गांव में वोटिंग के दौरान निर्दलीयी प्रत्याशी नरेश मीणा ने ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद पूरी रात समरावता गांव में बवाल हुआ। गौरतलब है कि नरेश मीणा को एसडीएम थप्पड़कांड में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
उपचुनाव के बाद देर रात को समरावता गांव में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के बाद मीणा समर्थकों ने नरेश मीणा को पुलिस की कैद से छुड़ा लिया था। इसके बाद उसे अगले दिन 14 नवंबर को अरेस्ट किया गया था। इस दौरान आरोपी केे समर्थन में ग्रामीणों ने कई जगहों पर हंगामा किया था। बता दें कि इससे पहले नरेश मीणा ने दो बार पहले भी जमानत याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट से उसकी याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि अब तीसरी बार याचिका दायर करने के बाद उसे जमानत मिल गई है।
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जानें उस दिन क्या हुआ?
वोटिंग के दिन नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ जबरन पोलिंग केंद्र के अंदर जाना चाहते थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कई वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसके बाद वे समरावता गांव में स्थित पोलिंग केंद्र पहुंचे। वहां पर एसडीएम ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वे भड़क गए और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वे अपने समार्थकों के साथ पोलिंग केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। इससे गुस्साए समर्थकों ने मीणा को छुड़ा लिया। मीणा समर्थकों ने रात भर गांव में जमकर तांडव मचाया।
इसके बाद पुलिस ने अगले दिन मीणा को अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया। मामले में पुलिस ने नरेश मीणा के पुराने मामले भी बाहर निकाले और पूरी हिस्ट्रीशीट तैयार की।
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