Jaipur News: चुनावी साल में प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा कि अब किसी कर्मचारी के दो से भी ज्यादा संतान हो तो तीन साल बाद उसे मूल वरिष्ठता मिलेगी। ना ही प्रमोशन रोका जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं रोकी जाएगी।
ऐसे में अब जिन कर्मचारियों का 2019-20 में प्रमोशन बाकी है, उसे उसी वर्ष में प्रमोशन मिलेगा। जबकि वेतन वृद्धि का लाभ तीन साल बाद मिलेगा।
कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश
बता दें कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के दो से अधिक संतान होने पर पांच वर्ष तक प्रमोशन नहीं मिलता है। तीसरी संतान को लेकर की गई सख्ती के बाद कर्मचारी अपनी उस संतान को दत्तक घोषित कर देते थे। ताकि उन्हे प्रमोशन का लाभ बराबर मिलता रहे। इस प्रकार की शिकायतें भी कार्मिक विभाग को लगातार मिल रही थीं।
कार्मिक विभाग की मानें तो पदोन्नति रोकने का यह नियम जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाया गया था। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दत्तक ली हुई संतान तीसरी संतान के रूप में नहीं मानी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वसुंधरा सरकार ने दो से अधिक संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रोकने का प्रावधान किया था। गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही दो से अधिक संतान वाले कार्मिकों को राहत देते हुए एसीपी को समाप्त कर दिया था।