Punjab News: पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मेल के जनरल कोच में धमाका हुआ। इस धमाके में चार लोग घायल हुए हैं। ये घटना शनिवार रात करीब 10.30 बजे की बताई जा रही है। धमाका पटाखों से भरी प्लास्टिक की बाल्टी से हुआ। घायलों का इलाज फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल में किया गया। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और नमूने फोरेंसिक लैब में भेज दिए हैं।
बाल्टी में थे पटाखे
शनिवार रात हावड़ा मेल कोच में अचानक धमाका हो गया। जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट पटाखों से भरी प्लास्टिक की बाल्टी में हुआ है। पटाखों में पहले स्पार्क हुआ, जिसके बाद आग लगी और धमाका हो गया। हादसे में घायल लोगों में एक महिला समेत चार यात्री शामिल हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल ले जाया गया। जीआरपी डीएसपी जगमोहन सिंह के मुताबिक, घायलों में अजय कुमार और उनकी पत्नी संगीता कुमारी, आशुतोष पाल और सोनू कुमार का नाम शामिल है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सभी नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं।
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फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि सभी घायल यात्री खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर रेलवे एक तरफ कई निर्देश जारी करता है इसके बावजूद भी लोग इस तरह की खतरनाक चीजें अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस ट्रेन में पटाखे लाने के कारणों का पता लगा रही है।
रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को लेकर यात्रा न करें।
रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है।@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @RavneetBittu @VSOMANNA_BJP @DRMJaipur @DRMJodhpurNWR @DrmAjmer @drmbikaner pic.twitter.com/UmeEUoNBCV— North Western Railway (@NWRailways) October 22, 2024
रेलवे ने जारी किए थे निर्देश
दिवाली के मौके पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन में कुछ सामान ले जाने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। जिसमें पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेज में लाया गया तेल या ग्रीस जैसी चीजें शामिल हैं। अगर कोई भी यात्री इस सामान के साथ मिलता है तो धारा 164 के तहत यात्री को 1000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है।
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