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पंजाब सरकार ने आईजीएसटी एक्ट की धारा 10 में संशोधन की मांग की, कहा- इससे राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद

Punjab Government: पंजाब सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईजीएसटी एक्ट की धारा 10 में संशोधन की जोरदार वकालत की है। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि मंगलवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग के दौरान वस्तु और […]

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Punjab Government: पंजाब सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईजीएसटी एक्ट की धारा 10 में संशोधन की जोरदार वकालत की है। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि मंगलवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग के दौरान वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में ढांचागत ख़ामियों को उजागर किया। साथ ही एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) एक्ट की धारा 10 में संशोधन संबंधी पंजाब की तरफ से ज़ोरदार ढंग से दलील पेश की गई।

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मंत्री बोले- संशोधन से राजस्व में वृद्धि की उम्मीद

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मंजिल आधारित खपत कर के सिद्धांत अनुसार बिज़नस टू कंज्यूमर ट्रांजैकशन (बी2सी) में काउन्टर सप्लाई की जगह सप्लाई के स्थान की स्पष्ट परिभाषा के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सफलतापूर्वक ढंग से तर्क पेश किये गए। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से राज्य के जीएसटी राजस्व को बड़ा लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

स्क्रैप क्षेत्र में टैक्स की चोरी को रोकने का मुद्दा उठाते हुए चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार और उद्योग के साथ-साथ टैक्स प्रशासन के नुमायंदों समेत प्रमुख भाईवालों के साथ सलाह-परामर्श की मीटिंग का प्रस्ताव पेश किया है जिससे उचित हल निकाले जा सके।

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राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स के प्रस्ताव का समर्थन किया

मंत्री ने आनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसके देश के नौजवानों पर पड़ने वाले प्रभाव और इस क्षेत्र की ग़ैर-नियंत्रित उन्नति से देश के सामाजिक ताने-बाने पर पड़ने वाले प्रभाव को मीटिंग के दौरान उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के प्रस्ताव का ज़ोरदार समर्थन किया है और टैक्स का भुगतान कुल गेमिंग राजस्व की बजाय फेस वेल्यु के अनुसार किया जायेगा।

मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान सरकार और स्थानीय निकाय को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को दी जा रही मौजूदा छूट को घटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि ऐसी कटौती का राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकाय (पंचायतें और नगर पालिकाएं) की तरफ से लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के सामर्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उक्त एजंडे को और आत्म-निरीक्षण की ज़रूरत है और कोई भी फ़ैसला जल्दबाज़ी में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उक्त दलील को ध्यान में रखते हुये जीएसटी काउंसिल की तरफ से इस ऐजेंडा को स्थगित कर दिया गया।

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First published on: Jul 13, 2023 11:40 AM

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