---विज्ञापन---

CM भगवंत मान ने बुलाई कैबिनेट बैठक, 16वीं पंजाब विधानसभा के 7वें सत्र को मिली मंजूरी

CM Bhagwant Mann Held Cabinet Meeting: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कैबिनेट की बैठक में 16वीं पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र 2-4 सितंबर को बुलाने को मंजूरी दी है।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Aug 14, 2024 18:34
Share :
CM Bhagwant Mann Held Cabinet Meeting

CM Bhagwant Mann Held Cabinet Meeting: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को मंत्रिमंडल की खास बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने 16वीं पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र 2-4 सितंबर को बुलाने को मंजूरी दी है। 16वें पंजाब विधानसभा के सातवें सत्र की शुरुआत 2 सितंबर से होगी और 4 सितंबर तक चलेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है।

NOC के खंड को हटाने को सैद्धांतिक मंजूरी

कैबिनेट ने भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की शर्त को खत्म करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस मामले को जल्द ही होने वाली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा और इस फैसले का एकमात्र उद्देश्य आम जनता को सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि अवैध कॉलोनाइजर लोगों को सब्जबाग दिखाकर ठगते हैं और अपनी अवैध कॉलोनियों को उन्हें बेच देते हैं। इसके बाद असहाय लोगों को इन कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा करेगी।

---विज्ञापन---

पंजाब अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवा विधेयक

इसके साथ ही कैबिनेट ने पंजाब अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 को हरी झंडी दी। 2012 के अधिनियम को अपग्रेड करने की आवश्यकता थी क्योंकि यह वर्तमान समय की अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन और व्यापार में आसानी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद पंजाब में इमारतों के मालिकों और वहां रहने वाले को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें सालाना नहीं बल्कि हर 3 साल बाद अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

सात ग्राम न्यायालयों में 49 पद सृजित करने की सहमति

कैबिनेट ने पटरान (पटियाला), टप्पा (बरनाला), बस्सी पठाना (फतेहगढ़ साहिब), डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), धारकल (पठानकोट), रायकोट (लुधियाना) और चमकौर साहिब (रूपनगर) में सात ग्राम न्यायालयों के लिए 49 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना के पीछे का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय तक आसान पहुँच प्रदान करना है। अधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना से किफायती मूल्य पर न्याय तक पहुँच और घर-घर न्याय प्रदान करने के अलावा, ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की बड़ी संख्या में कमी आएगी।

पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर घटाया गया

कैबिनेट ने पंजाब राज्य में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर भी कम कर दिया है। पड़ोसी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के करों की तुलना में कर बहुत अधिक था, इसलिए पंजाब राज्य में पर्यटक वाहनों का पंजीकरण बहुत कम था, लेकिन इस कदम से यह प्रवृत्ति उलट जाएगी जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। कैबिनेट ने लग्जरी वाहनों के लिए एक और श्रेणी द्वारा अतिरिक्त रोड टैक्स लगाने पर भी सहमति व्यक्त की, जिससे 87.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए कैबिनेट ने राज्य में पंजीकृत पुराने परिवहन/गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को भी मंजूरी दी।

पंजाब भागीदारी नियम 1932 में संशोधन करने की सहमति

कैबिनेट ने भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 71(1) के अंतर्गत ‘शेड्यूल-1’ में निहित सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क लागू करने के लिए पंजाब भागीदारी (फर्मों का पंजीकरण) नियम-1932 में संशोधन करने की भी सहमति दे दी है, जो कि पंजाब सरकार के असाधारण राजपत्र में 12.07.2022 को प्रकाशित भारतीय भागीदारी (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत 1932 अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुरूप है। पंजाब भागीदारी (फर्मों का पंजीकरण) नियम, 1932 के नियम 11(ए) में संशोधन से राज्य में संशोधित शुल्क लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

युवा सेवा नीति 2024 को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने युवाओं के कल्याण के लिए युवा सेवाएं विभाग द्वारा तैयार की गई युवा सेवाएं नीति 2024 को भी हरी झंडी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रखना और उनकी असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है। यह नीति युवाओं को सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनके कौशल में सुधार करेगी, साथ ही उन्हें खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण कार्यों से जोड़ेगी।

खेल नियमित कैडर सेवा में संशोधन को मंजूरी 

मंत्रिमंडल ने खेल विभाग के “उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम” तैयार करके खेल नियमित कैडर सेवा नियमों में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी है। खेल विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसी तरह, मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब खेल चिकित्सा कैडर सेवा नियमों को भी मंजूरी दे दी।

विकलांग बच्चों के लिए पंजाब राज्य शिक्षा नीति को हरी झंडी

कैबिनेट ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के उद्देश्य को पूरा करने और “विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” को प्रभावी बनाने के लिए विकलांग बच्चों के लिए पंजाब राज्य शिक्षा नीति को भी हरी झंडी दे दी। इससे समावेशी शिक्षा और समग्र विकास प्रदान करने में मदद मिलेगी, ताकि विकलांग बच्चों को बेहतर अवसर और बेहतर समावेशी शिक्षा मिल सके और जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक और आत्म विकास गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार भी मिल सके।

पंजाब परिवार न्यायालय (संशोधन) नियम, 2004 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) नियम, 2004 में नई धारा 4-ए शामिल करने तथा मौजूदा धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 और धारा 9 में संशोधन करने को भी अपनी सहमति दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पारिवारिक न्यायालयों का बेहतर कामकाज सुनिश्चित करना है।

दो साल के लिए बढ़ा बाजार समितियों का कार्यकाल

मंत्रिमण्डल ने मण्डी समितियों के अधिक्रमण की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष अर्थात 26 जुलाई, 2025 तक करने को भी स्वीकृति प्रदान की तथा यदि ऐसी मण्डी समितियों का बढ़ाई गई अवधि में पुनर्गठन नहीं होता है तो सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक पुनर्गठन तक इन समितियों का कार्य करते रहेंगे।

पीडब्ल्यूडी के सेवा नियमों में संशोधन को मिली मंजूरी

मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग में पंजाब लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़ें) ड्राफ्ट्समैन (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2024, पंजाब वास्तुकला (ग्रुप-सी) मंत्रिस्तरीय सेवाएं (पहला संशोधन) नियम, 2024 और पंजाब लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें शाखा) फील्ड कार्यालय (ग्रुप-सी मंत्रिस्तरीय) सेवाएं नियम, 2024 को भी मंजूरी दे दी है।

जल संसाधन विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी

मंत्रिमण्डल ने जल संसाधन विभाग में उपमण्डल अभियंता के तीन पद समाप्त करने तथा तहसीलदार के तीन पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की, जिन्हें राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा। ये तहसीलदार विभाग की विभिन्न सम्पत्तियों को बचाने, न्यायालय में भूमि सम्बन्धी मामलों की पैरवी करने, निजी व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को रोकने, राजस्व सम्बन्धी मामले, विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, भूमि अधिग्रहण के लिए अवार्ड की घोषणा से सम्बन्धित मामले तथा भूमि अधिग्रहण एवं अवार्ड की घोषणा में उत्पन्न विवादों का भी निपटारा करेंगे।

इसके साथ ही जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट, मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2022-23 के लिए जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट, सहकारिता विभाग की वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग की वर्ष 2019-20 की वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है।

 

HISTORY

Written By

Pooja Mishra

First published on: Aug 14, 2024 06:34 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें