Chandigarh: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक मामले में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने संत कबीर दास और गुरु रविदास से जुड़ी एक घटना के संबंध में अपने प्रवचन के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली राहत
न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल की पीठ ने कहा, “सावधानीपूर्वक जांच करने पर, इस न्यायालय को संत कबीर दास के जीवन से संबंधित घटना में किसी भी विकृति या गलत बयानी का कोई सबूत नहीं मिला। यह कथा किसी विशिष्ट समूह की धार्मिक भावनाओं या मान्यताओं का अपमान नहीं करती है, क्योंकि यह ऐतिहासिक संसाधनों में गहराई से निहित है।
Punjab and Haryana High Court has quashed the FIR registered against Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh for allegedly outraging religious sentiments during his discourse pertaining to an incident involving Sant Kabir Das and Guru Ravidas.
— ANI (@ANI) November 14, 2023
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जालंधर पुलिस ने दर्ज किया था मामला
7 मार्च 2023 को जालंधर ग्रामीण पुलिस ने श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के अध्यक्ष जस्सी तल्लन की शिकायत पर डेरा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार, गुरमीत राम रहीम ने श्री गुरु रविदास और सतगुरु कबीर के बारे में कुछ टिप्पणी की जिससे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।