महिला ने कबूली शादी की बात, कोर्ट ने रेप के आरोपी को किया बरी... जानें मामला

Maharashtra News: महाराष्ट्र की एक जिला अदालत ने रेप के आरोपी को बरी कर दिया है। लड़की के घरवालों ने पुलिस को शिकायत देकर अपहरण और रेप के आरोप लगाए थे। लेकिन पीड़िता की एक दलील की वजह से आरोपी छूट गया।

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Thane News: महाराष्ट्र की ठाणे जिला अदालत ने एक शख्स को रेप और किडनैपिंग के मामले में बरी कर दिया है। 31 साल के आरोपी पर एक किशोरी का अपहरण किए जाने और रेप करने के आरोप लगे थे। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि वह आरोपी के साथ शादी कर चुकी है। अब उसे कोई शिकायत नहीं है। कोर्ट ने एक जनवरी को आरोपी को छोड़े जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के ऑर्डर की शनिवार को आई प्रति के मुताबिक मामले की सुनवाई विशेष जज डीएस देशमुख की अदालत में हुई। जज ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सका।

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जनवरी 2019 में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी। एक शख्स ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को पड़ोसी अपहरण करके ले गया था। इस दौरान आरोपी ने बेटी से कई बार रेप किया। आरोपी जब वापस लौटा तो पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। पुलिस ने मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत धाराएं लगाई थीं। किशोरी ने केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि आरोपी ने कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। उन लोगों के बीच सहमति से संबंध बने थे।

कोर्ट में साबित नहीं हो सके आरोप

लड़की ने दावा किया था कि वह अब 18 साल की हो चुकी है। उसे अपने अच्छे-बुरे की समझ है। आरोपी ने उसके साथ शादी कर ली है। दोनों का एक बेटा भी है। वे लोग अब हंसी-खुशी रह रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयानों से स्पष्ट पता लगता है कि वह अपनी मर्जी के साथ आरोपी के साथ गई थी। जो भी हुआ, सब सहमति थी। पॉक्सो एक्ट जैसे आरोप साबित ही नहीं हुए। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिए।

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इससे पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने भी ऐसे ही मामले में आरोपी को बरी किया था। कोर्ट को बताया गया था कि पीड़िता और आरोपी शादी कर चुके हैं। अब आरोपी को सजा देना पीड़िता के हित में नहीं होगा। शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह आरोपी से शादी करके खुश है। जिसके बाद कोर्ट ने पहाड़गंज निवासी आरोपी को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व धोखाधड़ी का दोष साबित नहीं कर सका।

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