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भगवान राम के झंडे का अपमान, मोबाइल पर भड़काऊ स्टेटस… रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर माहौल खराब करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर माहौल खराब करने वाले तीन आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

Edited By : Achyut Kumar | Updated: Jan 23, 2024 17:12
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mumbai police arrested 3 people for outraging religious sentiments
मुंबई में राम मंदिर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

Mumbai Police Arrested 3 People For Outraging Religious Sentiments On Day Of Ram Mandir Pran Pratishtha: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसे लेकर पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल रहा, वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कुछ शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के चार मामले सामने आए, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये सभी घटनाएं सोमवार को दर्ज की गई।

भगवान राम के झंडे का अपमान

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पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पहली घटना वकोला इलाके में हुई, जहां पिंपलेश्वर मंदिर में प्रार्थना के दौरान भगवान राम के झंडे का अपमान करने के आरोप में 27 वर्षीय सऊद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 295,504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है।

मोबाइल पर लगाए भड़काऊ स्टेटस

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दूसरे मामले में, गोवंडी पुलिस ने 23 वर्षीय पृथ्वीराज जोगदंड को गिरफ्तार किया है, जो महाराष्ट्र के लातूर जिले का रहने वाला है। जोगदंड ने अपने मोबाइल पर भड़काऊ स्टेटस लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) और 295 (ए) के तहत मामला दर्ज किया है।

सोसायटी के गेट से हटाया झंडा

तीसरे मामले में, भोईवाड़ा पुलिस ने मुफीज अहमद नाम के 55 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर सोसायटी के गेट से भगवान राम की तस्वीर वाला झंडा हटाने का आरोप है। मुफीज के द्वारा झंडा हटाने के बाद समाज में तनाव फैल गया। आरोपी के खिलाफ धारा 153 (ए), 295 (ए), 505(2) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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रैली कर रहे लोगों को दी धमकी

चौथे मामले में, मुंबई के वीपी रोड इलाके में अज्ञात लोगों ने इस्लामपुर में बाइक रैली निकाल रहे राम भक्तों को धमकी दी। उन्होंने भक्तों को इलाके में प्रवेश न करने की चेतावनी दी और ऐसा न करने पर हिंसा की धमकी भी दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 506 (2), 341, 298, 504 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

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Edited By

Achyut Kumar

First published on: Jan 23, 2024 05:00 PM

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