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कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत, HC से मिली अग्रिम जमानत, मुंबई में हुई थी FIR दर्ज

मद्रास हाई कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। अदालत ने उन्हें 7 अप्रैल तक के लिए बेल दी है। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई थी।

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Kunal Kamra File Photo

स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई थी। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

मुकदमा दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए कुणाल कामरा को दो समन भेजे थे। इस मामले में कॉमेडियन के एडवोकेट ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र की अदालतों में जाने के लिए पर्याप्त समय मांगा और तब तक अंतरिम संरक्षण की मांग की थी। इस पर हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक के लिए उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी।

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7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

इसे लेकर हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने यह आदेश तब दिया जब उन्होंने पाया कि कुणाल कामरा अपने खिलाफ कथित धमकियों के कारण महाराष्ट्र की अदालतों में जाने में असमर्थ हैं। अदालत ने कहा कि कुणाल कामरा के वकील ने न्यूज पेपरों में छपी खबरों को पेश किया, जिसमें उन्हें दी जा रही धमकियों के बारे में लिखा है।

कुणाल कामरा के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?

कामरा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को लगभग 500 धमकी भरे कॉल आए, जब उन्होंने मुंबई के खार स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में एक स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना विवादित टिप्पणी की थी। HC ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बांड भरेंगे।

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