शातिर ने डिप्टी सीएम के नाम किस तरह लगाया चूना? धोखा देने वाला हुआ गिरफ्तार

Maharashtra News : महाराष्ट्र में एक शख्स ने डिप्टी सीएम अजित पवार के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है कि उसने कितने लोगों को निशाना बनाया है।

Ajit Pawar

Maharashtra News : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक शख्स ने डिप्टी सीएम के नाम पर लोगों को चूना लगा दिया है। हालांकि अब वह एक करतूत के चक्कर में फंस गया है और पुलिस यह जांच कर रही है कि उसने अभी तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नाम पर हुए फ्रॉड का है।

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खुद को बताया सीएम का OSD

मालाबार हिल पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो उपमुख्यमंत्री अजित पवार के फर्जी पत्र पर हस्ताक्षर करके खुद को विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) बता रहा था। जो पत्र वह दिखा रहा था, उस पर अजित पवार के हस्ताक्षर तो थे लेकिन असली नहीं बल्कि फर्जी! आरोपी का नाम प्रवीण साठे (उम्र 42) है और वह मूल रूप से सतारा का रहने वाला है । यह बताया गया है कि उसने खुद को सरकारी अधिकारी और डिप्टी सीएम का OSD बताकर कई लोगों को चूना लगा चुका है।

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ऐसे लगाया चूना!

प्रवीण साठे खुद को OSD बताता था। एक शख्स से उसने रुका हुआ सरकारी काम को पूरा कराने के नाम पर दस लाख रुपये ले लिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब साठे पैसे लेने के बावजूद काम नहीं करवा पाया तो उस व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर के साथ अजित पवार के लेटरहेड का स्क्रीनशॉट दिखाया, जिसमें दिखाया गया था कि उन्हें पवार का ओएसडी नियुक्त किया गया है। हालांकि यह फर्जी था।

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पुणे के सांगवी के व्यवसायी और एनसीपी कार्यकर्ता अतुल अरविंद शितोले (53) ने प्रवीण साठे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि उसने पवार के जाली हस्ताक्षर करके कई लोगों से पैसे ले लिए हैं, जिससे वित्तीय नुकसान हुआ है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि साठे ने अब तक कितने लोगों के इस तरह धोखाधड़ी की है। प्रवीण साठे को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 336(3) (जालसाजी), 340 (जालसाजी के लिए नकली मुहर) और 316(5) (दलाल या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत गिरफ्तार किया गया।

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