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मध्य प्रदेश में शादी ,पार्टी और रैली में CCTV अनिवार्य! लापरवाही पर 10000 का जुर्माना; क्या है ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट?

MP Public Safety Act: मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। गृह विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।

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MP Public Safety Act: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हरसंभव काम किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार प्रदेश में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। इस एक्ट के तहत शादी, पार्टी, रैली-जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों में अब CCTV अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, 2 महीने तक सभी सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर भी रखना होगा।

लापरवाही पर लगेगा 10000 का जुर्माना

इस कानून के अनुसार, सीसीटीवी लगाने का खर्च कार्यक्रम के आयोजकों या इससे जुड़े प्रतिष्ठान को उठाना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसे 10,000 तक का भारी जुर्माना भरना होगा। राज्य के गृह विभाग द्वारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार, प्रदेश में शादी, पार्टी, रैली-जुलूस और धार्मिक प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम चाहे मैरिज गार्डन में हों या किसी प्राइवेट प्लेस पर हों, उस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। वहीं, अगर किसी भी कार्यक्रम में 100 से लेकर एक हजार तक या उससे ज्यादा लोग जमा होते हैं, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से कार्यक्रम के आयोजक की होगी। इससे संगठित अपराध पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। साथ ही, पुलिस को जांच में मदद मिलेगी।

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इंदौर का पायलट प्रोजेक्ट

बता दें कि इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने पहले ही इस सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। राज्य सरकार का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल माना जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर में हजारों नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। नए कानून के ड्राफ्ट को परीक्षण के लिए लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, बढ़ती आबादी और शहरीकरण की वजह से सर्विलांस की जरूरत को महसूस किया जा रहा है।

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First published on: Nov 29, 2024 11:41 AM

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