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छाती पर चढ़ा..सामान फेंका..गिड़गिड़ाता रहा, पर उसे रहम नहीं आया, दिव्यांग से मारपीट का Video

Disabled Man Assaulted Brutally Video Viral: दिव्यांग के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। लोग दिव्यांग को पिटते देखते रहे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश की नहीं, बल्कि वीडियो बनाने में लगे रहे। घटना रेलवे स्टेशन की है। दिव्यांग भीख मांगकर गुजारा करता है, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

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दिव्यांग को बेरहमी से पीटता शख्स।

Disabled Man Assaulted Brutally Video Viral: दिव्यांग को बुरी तरह पीटने का एक वीडियो सामने आया है। शख्स एक पैर से दिव्यांग आदमी के साथ दुर्व्यवहार करता है। उसे गालियां निकाल रहा है। उसका सामान फेंक देता है। दिव्यांग अपनी क्षमता के अनुसार उसे रोकने की कोशिश करता तो वह उसे नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़ जाता है।

दिव्यांग उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन उस शख्स को रहम नहीं आता। वह उसे टांगों के बीच दबाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई भी दिव्यांग को बचाने की कोशिश नहीं करता। लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया।

 

विवाद का कारण चादर बताई जा रही

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लिखे कैप्शन के अनुसार, घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। दिव्यांग रेलवे स्टेशन पर ही भीख मांगकर गुजारा करता है। उसकी आंधी टांग नहीं है, बाकी पर पट्टी बंधी हुई है। वह रेलवे स्टेशन पर एक दुकान के पास बैठकर भीख मांगता है। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में विवाद चादर को लेकर हुआ था।

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मारपीट करने वाले शख्स का कहना था कि दिव्यांग के पास जो चादर है, वह रेलवे की है। यही कहते हुए शख्स दिव्यांग के साथ गाली गलौज करने लगा। लोगों ने उस वक्त तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह दिव्यांग के साथ मारपीट करने पर उतर आया। उसे दिव्यांग को थप्पड़ भी मारे। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंचा या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

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देश में दिव्यांगों से मारपीट कानूनन अपराध

बता दें कि देश में दिव्यांगों के साथ मारपीट करना, उन्हें अपमानित करना, उनके साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार करना कानूनन अपराध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगों के प्रति अपराध के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, दिव्यांगों को अपमानित करने, उसने मारपीट और भेदभाव करने पर 6 महीने से 5 साल तक की जेल हो सकती है।

दिव्यांगों की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के मकसद से कानून बनाया गया था। इसके तहत दिव्यांगों पर कमेंट करना, धक्का देना, उसके साथ खाने-पीने से इनकार करना, दिव्यांग बच्चों और महिला का यौन शोषण, करना आदि अपराध के दायरे में आता है और यह अपराध करने वालों को जेल-जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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