Madhya Pradesh News : हिन्दू धर्म में चैत्र नवरात्रि का अपना ही धार्मिक महत्व है। इस दौरान लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं और मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं। नवरात्रि के दौरान मध्य प्रदेश के मैहर में नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, ताकि धार्मिक पवित्रता बना रहे। इसे लेकर प्रशासन ने आदेश भी जारी किया है।
एमपी के मैहर में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि पर्व के मद्देनजर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। एसडीएम विकास सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी।
मैहर में 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक मेला
मैहर में 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक नवरात्रि पर मेला का आयोजन होगा। इसे लेकर पर्यटन विभाग की ओर से धार्मिक नगरी घोषित की गई है। देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर आते हैं। ऐसे में पूरे मैहर नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडा का क्रय-विक्रय प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने कहा कि नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश नागरिकों और दुकानदारों को व्यक्तिगत तामील कराया जाना संभव नहीं है, जिससे सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सभी तक पहुंचाया जा रहा है। अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया को उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।