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मध्य प्रदेश

क्या है मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना? MP सरकार दे रही लाखों रुपये, कौन कर सकता है अप्लाई

CM Disabled Marriage Incentive Scheme: मध्य प्रदेश में निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगजन और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से मदद मिलती है।

Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Mar 6, 2025 19:22
CM Disabled Marriage Incentive Scheme
CM Disabled Marriage Incentive Scheme

CM Disabled Marriage Incentive Scheme: मध्य प्रदेश में सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना एक है। इसका मकसद दिव्यांगजन और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांगों को विवाह के लिए सहायता दी जाती है। ताकि वे अपने जीवन साथी के साथ एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी सकें। इस योजना के लिए आवेदक के पास कौन-कौन सी जानकारियां होनी चाहिए। आइए जान लेते हैं…

योजना के लिए एलिजिबिलिटी

मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। बता दें, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 साल और आवेदिका की 18 साल होनी चाहिए। विवाह धार्मिक, सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से होना चाहिए। लड़का और लड़की आयकरदाता (Income Tax Payers) नहीं होने चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 2 में परिभाषित अनुसार 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।

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क्या है आवेदन का प्रोसेस?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन या ऑफलाइन अर्जी पेश करनी होगी। जो कि संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में किया जाएगा। जनपद पंचायत और नगरीय निकायों में भी जमा किया जा सकता है। आवेदन के निराकरण की डेडलाइन 15 कार्य दिवस है।

आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स

  • मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
  • डॉक्टर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें बताया गया हो कि व्यक्ति आयकरदाता नहीं है।
  • आयु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
  • विकलांग दम्पति की दो संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो।
  • विधवा के मामले में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
  • परित्याग के मामले में न्यायालय के आदेश की फोटो कॉपी।
  • बचत खाता संख्या वाली बैंक पासबुक की फोटो कॉपी।

सहायता राशि कितनी है?

इस योजना के तहत अगर दम्पति में से कोई एक दिव्यांग है तो 2,00000 रुपये से ज्यादा की सहायता दी जाती है और अगर लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हैं तो 1,00000 रुपये से ज्यादा सहायता दी  जाती है।

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Edited By

Deepti Sharma

First published on: Mar 06, 2025 07:22 PM

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