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ट्विशा शर्मा केस में CBI ने दाखिल की 636 पन्नों की चार्जशीट, पति समर्थ और सास गिरिबाला पर लगे संगीन आरोप; जानें कब क्या हुआ?

Twisha Sharma Case: ट्विशा के परिजनों ने 17 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था. 20 मई को परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद मामले की CBI जांच का आश्वासन दिया गया.

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मॉडल से एक्ट्रेस बनीं ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल की CBI अदालत में 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ दहेज रोधी अधिनियम की धाराएं 3 और 4 लगाई गई हैं. मामले में दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोपों की जांच हुई है. चार्जशीट के बाद अब समर्थ सिंह और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

सगाई के ठीक एक साल बाद मिला ट्विशा का शव

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा में रहने वालीं 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा की सगाई 12 मई 2025 समर्थ के साथ हुई थी. इसके बाद दिसंबर 2025 में उन्होंने वकील समर्थ सिंह से शादी की और शादी के बाद भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ससुराल में रहने लगीं. ट्विशा शर्मा के माता-पिता को उस समय बड़ा झटका लगा, जब सगाई के ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी का शव भोपाल स्थित ससुराल में मिला. इसके बाद ट्विशा के माता-पिता ने दामाद समर्थ और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और ट्विशा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया.

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पुलिस जांच से CBI तक पहुंचा मामला

ट्विशा की मौत के बाद पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया. 15 मई को रिटायर हुईं जिला जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ के खिलाफ FIR दर्ज की गई. बाद में मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय SIT गठित की गई. इस बीच भोपाल की अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी, जबकि उस समय समर्थ फरार था.

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ट्विशा के परिवार ने की थी CBI जांच की मांग

ट्विशा के परिजनों ने 17 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था. 20 मई को परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद मामले की CBI जांच का आश्वासन दिया गया. इसी दौरान दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग वाली याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी. उधर, फरार चल रहे समर्थ सिंह को जबलपुर पुलिस ने 22 मई, 2026 को हिरासत में ले लिया.

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First published on: Aug 17, 2026 02:40 PM

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About the Author

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला (Akarsh Shukla) एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में वो News 24 Digital टीम को शिफ्ट हेड के तौर पर लीड कर रहे हैं। आकर्ष शुक्ला की विशेषज्ञता प्रिंट, डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से खबरों को सजीव और प्रभावी रूप में पेश करने में है। देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ-साथ आकर्ष को मनोरंजन, लाइफस्टाइल, ट्रेंडिंग और खेल जगत की खबरों का भी बखूबी ज्ञान है। आकर्ष शुक्ला, पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज की आवाज और जनसंवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।

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