गुरुग्राम में हर साल गर्मियों के दौरान पानी की कमी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है. कई इलाकों में सुबह से ही पानी भरने के लिए लंबी लाइनें लग जाती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसी बीच अब शहरवासियों को एक और झटका लगा है. नगर निगम ने पेयजल की नई दरें लागू कर दी हैं, जिससे अब लोगों को पानी के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना होगा. नई व्यवस्था के तहत वर्ष 2024 से 2027 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पानी के बिल में लगभग पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, निगम का कहना है कि बढ़ती आबादी, पानी की बर्बादी और जलापूर्ति व्यवस्था पर बढ़ते खर्च को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
यह भी पढ़ें: आम आदमी भी बन सकता है करोड़पति! PPF निवेश के लिए अपनाएं ये स्मार्ट तरीका, कुछ साल में होंगे 1 करोड़ रुपये
पानी बचाने और व्यवस्था सुधारने पर निगम का फोकस
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में लाखों संपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन पानी के वैध कनेक्शन बहुत कम लोगों के पास हैं. बड़ी संख्या में लोग बिना अनुमति के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जल संकट लगातार गहरा रहा है. कई घरों में अब तक पानी के मीटर भी नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण पानी की खपत का सही अंदाजा नहीं लग लग पाता है. निगम अब इस स्थिति को बदलने की तैयारी में है, ताकि इस संकट पर काबू पाया जा सके. प्रशासन का मानना है कि नई दरों और सख्त नियमों से लोग पानी का उपयोग सोच-समझकर करेंगे और अनावश्यक बर्बादी पर रोक लगेगी. इसके साथ ही निगम आने वाले समय में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाने की योजना बना रहा है.
अवैध कनेक्शन वालों पर सख्ती
नगर निगम अब अवैध पानी कनेक्शनों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए योग्य और अनुभवी प्लंबरों को अधिकृत रूप से पंजीकृत किया जाएगा. जिन प्लंबरों के पास प्लंबिंग से जुड़ा डिप्लोमा या कई सालों का अनुभव होगा, उन्हें नगर निगम के साथ काम करने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि अधिकृत प्लंबरों को नए जल कनेक्शन या डिस्कनेक्शन पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. वहीं अगर कोई प्लंबर किसी अवैध पानी कनेक्शन की सही जानकारी निगम को देता है, तो उसे अलग से इनाम भी मिलेगा. निगम को उम्मीद है कि इससे गैरकानूनी कनेक्शनों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और पानी की चोरी कम होगी.
सोसाइटी, दुकानों और उद्योगों के लिए भी बढ़ीं पानी की दरें
नई व्यवस्था के तहत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, संस्थानों, दुकानों और उद्योगों के लिए भी पानी की दरों में बदलाव किया गया है. घरेलू उपयोग से ज्यादा पानी खर्च करने वालों को अब ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा और लेट पेमेंट करने पर अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा. पानी का कनेक्शन काटने और दोबारा जोड़ने के लिए अलग फीस तय की गई है. नगर निगम का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि शहर में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाना और भविष्य के जल संकट से बचाव करना भी है.
ग्रुपहाउसिंग सोसाइटी में दर
2026 में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए, 20 किलोलीटर तक की खपत पर ₹6.08 प्रति किलोलीटर का शुल्क लगेगा, और इस सीमा से ज़्यादा खपत होने पर ₹12.16 प्रति किलोलीटर का शुल्क लगेगा. संस्थागत श्रेणी में, दर ₹12.16 प्रति किलोलीटर तय की गई है, जबकि औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणियों के लिए, दर ₹18.23 प्रति किलोलीटर तय की गई है. इसके अलावा, मौजूदा बिल के 10% के बराबर विलंब भुगतान शुल्क, ₹1,000 का डिस्कनेक्शन/रीकनेक्शन शुल्क, और ₹50 का मीटर टेस्टिंग शुल्क (15mm मीटर के लिए) लागू होगा.
यह भी पढ़ें: Income Tax: बदल गए ITR फाइल करने के नियम! वेतनभोगी से लेकर बिजनेसमैन तक, जानें
संबंधित खबरें
तेज आंधी, गर्जना के साथ बारिश... आधी रात दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम
2 days agoध्रुव राठी CJP प्रदर्शन से पहले पुलिस हिरासत में, घर से किए गए डिटेन
4 days agoVIDEO : कांग्रेस के प्रदर्शन में महिला नेताओं ने एक दूसरे को जड़े थप्पड़
5 days agoHaryana Open School 10वीं परीक्षा 2026: देखें डेटशीट और एडमिट कार्ड
7 days agoदोस्त के साथ थी 13 साल की नाबालिग, चार लोगों ने पकड़कर किया गैंगरेप
10 days agoदिल्ली में जुटेगी हरियाणा BJP की पूरी फौज, PM मोदी ने MLAs को दिए 2 घंटे
11 days ago11 अक्टूबर से लागू होगा नया प्रॉपर्टी टैक्स, जानें क्या होंगे बदलाव
12 days agoगुरुग्राम में MCG की मशीन में 'ऑटोमैटिक' क्या है? लोगों ने उठाए सवाल
15 days agoगैंगस्टर ढिल्ला को शादी के लिए मिली पैरोल, गर्लफ्रेंड के साथ लेगा 7 फेरे
19 days agoहरियाणा में आवारा गोवंश के लिए 4 गौ वन, 70 हजार गायों को आश्रय
21 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines