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गुजरात

गुजरात में इस बस स्टैंड को किया गया सील, वड़ोदरा नगर निगम ने बताई वजह

गुजरात में टैक्स नहीं भरने पर वड़ोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ा एक्शन लिया है। 46 लाख रुपये का टैक्स बकाया होने और बार-बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी सुध नहीं लेने पर एक बस स्टैंड और कैंटीन को सील किया गया है। मामला क्या है, विस्तार से इसके बारे में जानते हैं?

Author Edited By : Parmod chaudhary Updated: Mar 20, 2025 18:48
Gujarat News
मकरपुरा बस स्टेशन।

भूपेंद्र सिंह ठाकुर, अहमदाबाद

गुजरात की वड़ोदरा महानगर पालिका (VMC) द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाली संस्थाओं पर कड़ा एक्शन शुरू किया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को वार्ड-19 में स्थित मकरपुरा बस स्टेशन को सील कर दिया गया है। बस स्टैंड लगातार दो साल से 46 लाख रुपये का बकाया टैक्स नहीं अदा कर रहा था। इसके कार्यालय और कैंटीन को सील कर संपत्ति को जब्त किया गया है। महानगर पालिका के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मकरपुरा एसटी बस स्टेशन पर 23.61 लाख रुपये का एक टैक्स बिल पेंडिंग है। दूसरा बिल 22.12 लाख रुपये का है, जो 2 साल से अटका हुआ है। इससे पहले एसटी निगम द्वारा आंशिक भुगतान किया गया था। बाद में बार-बार कहने के बावजूद पेंडिंग रकम का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण आज निगम ने यह कार्रवाई की।

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बसों की आवाजाही पर रोक नहीं

निगम ने कार्यालयों पर नोटिस चिपकाकर बकाया कर चुकाने तक संपत्ति का उपयोग न करने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए एंट्री और एग्जिट को खुला रखा गया है। यात्रियों की आवाजाही और बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहीं। जनता सूचना केंद्र और पूछताछ कार्यालय भी बंद कर दिए गए, जिससे स्टाफ के एक कर्मचारी को बाहर टेबल लगाकर यात्रियों को बसों की जानकारी देते देखा गया। बस स्टेशन के ऑफिसों को सील किए जाने की सूचना निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई है।

मोहाली गोल्फ रेंज सील

तीन दिन पहले ऐसा ही मामला पंजाब में सामने आया था, जहां प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर मोहाली नगर निगम ने गोल्फ रेंज को सील कर दिया था। मोहाली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों को बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि मोहाली गोल्फ रेंज पर करीब 15 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर निगम के कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह के अनुसार जिले में कई ऐसे होटल, शोरूम और अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर टैक्स बकाया है, इनके मालिकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है। अगर तय समय सीमा में इन्होंने टैक्स नहीं भरा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Parmod chaudhary

First published on: Mar 20, 2025 06:48 PM

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