Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ सूरत के सेशंस कोर्ट में आज अपील करेंगे। मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा दी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गांधी दोपहर करीब दो बजे सूरत पहुंचेंगे।
राहुल गांधी के वकीलों ने बताया कि राहुल गांधी सत्र अदालत से अपनी सजा निलंबित करने की मांग करेंगे। सत्र अदालत की ओर से आज इस मामले की सुनवाई किए जाने की संभावना है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सूरत रवाना होने से पहले राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसने मुलाकात की।
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#WATCH | Former Congress President Sonia Gandhi arrives at the residence of Rahul Gandhi in Delhi.
Rahul Gandhi will today be going to Surat to appeal against the Magistrate court's order convicting him in a defamation case. pic.twitter.com/RA8J56InsZ
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) April 3, 2023
कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन
सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री (अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सुक्खू), कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य सीनियर नेता राहुल गांधी के साथ सूरत जा सकते हैं।
#WATCH | Priyanka Gandhi Vadra arrives at the residence of Rahul Gandhi in Delhi.
Rahul Gandhi will today be going to Surat to appeal against the Magistrate court's order convicting him in a defamation case. pic.twitter.com/kGD3KOIbNH
— ANI (@ANI) April 3, 2023
राहुल गांधी के सूरत के दौरे से पहले यहां की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के झंडों के साथ गांधी परिवार की तस्वीरें और होर्डिंग्स देखे गए। सड़क किनारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के पोस्टर लगे देखे गए। इसके साथ कुछ अन्य पोस्टर्स भी लगे थे जिसमें कांग्रेस के कैंपेन ‘डरो मत’ का जिक्र किया गया है।
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23 मार्च को कोर्ट ने सुनाई थी राहुल गांधी को सजा
मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशंस कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाली टिप्पणी की थी।
राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। इसके एक दिन बाद यानी 24 मार्च को लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।