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Modi Surname Remark: सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

Modi Surname Remark: मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सूरत सेशंस कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 23 मार्च को निचली अदालत की ओर से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में अपील की […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Apr 20, 2023 11:12
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Modi Surname Remark

Modi Surname Remark: मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सूरत सेशंस कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 23 मार्च को निचली अदालत की ओर से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में अपील की थी। राहुल की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

संभावना है कि सूरत सेशंस कोर्ट आज 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच कभी भी अपना फैसला सुना सकती है। 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि निचली कोर्ट से मिली सजा काफी ज्यादा है। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने भी अपनी दलीलें रखी थी जिसके बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेराने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

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शिकायतकर्ता ने लगाए थे नए आरोप

मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने नए आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की ओर से कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वे सुनवाई के लिए देश के तीन अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यहां पहुंचते हैं। बता दें कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई थी। हाल ही में उन्हें सांसद के तौर पर मिला तुगलक लेन का बंगला भी खाली करना पड़ा है।

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सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद क्या?

2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार से जुड़े मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में अगर सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल की सजा पर रोक लगती है तो उनकी संसदी बहाल होने का रास्ता खुलेगा। वे अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे लेकिन अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना होगा।

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Om Pratap

First published on: Apr 20, 2023 08:14 AM

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