गुजरात में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है. राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त एस. मुरली कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम जारी किया. घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 28 अप्रैल को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. पूरी चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी.
चुनाव कार्यक्रम के तहत 6 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी. उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल तय की गई है. इसके बाद 13 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 15 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे.
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राज्य में इस बार चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. कुल 49,591 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रति मतदान केंद्र औसतन 1200 मतदाता होंगे. इनमें से करीब 11 हजार मतदान केंद्र संवेदनशील और 3300 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं. सुरक्षा के लिए लगभग 2.61 लाख पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
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मतदान के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. आवश्यकता पड़ने पर 27 अप्रैल को पुनर्मतदान भी कराया जा सकता है.
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चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाएगा. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हजारों की संख्या में बैलेट यूनिट (BU) और कंट्रोल यूनिट (CU) की व्यवस्था की गई है. नगर निगम और नगरपालिकाओं के लिए 47,102 बैलेट यूनिट और 23,667 मल्टी चॉइस कंट्रोल यूनिट जबकि जिला और तालुका पंचायत के लिए 28,841 बैलेट यूनिट और 23,665 कंट्रोल यूनिट तैयार रखे गए हैं.
इस चुनाव में कुल मिलाकर लगभग 4 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इनमें से 1 करोड़ 10 लाख मतदाता महानगरपालिकाओं में और 2 करोड़ 44 लाख मतदाता जिला और तालुका पंचायतों में शामिल हैं. नगरपालिकाओं में करीब 33.66 लाख मतदाता मतदान करेंगे.
वॉर्ड के लिहाज से देखें तो राज्य में नगर निगमों के 262 वॉर्ड, नगरपालिकाओं के 656 वॉर्ड, जिला पंचायतों के 1090 वॉर्ड और तालुका पंचायतों के 5234 वॉर्ड में चुनाव होंगे. इसके अलावा नगरपालिकाओं के कुल 2624 वॉर्ड में भी मतदान कराया जाएगा.
इस बार राज्य की 9 नई महानगरपालिकाओं में भी चुनाव होंगे. वहीं 24 जिला पंचायतों में सीमा परिवर्तन किया गया है. जूनागढ़ को छोड़कर सभी नगर निगमों में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 7 नई नगरपालिकाओं सहित कुल 84 नगरपालिकाओं में भी मतदान होगा.
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चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए 14 प्रकार के पहचान दस्तावेज मान्य होंगे. यह चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक दृष्टि से भी यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.