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इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा यात्रा भत्ता, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला

Government Employee Travel Allowance Cancelled: गुजरात सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते को रद्द करने का फैसला किया है।

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Government Employee Travel Allowance Cancelled

Government Employee Travel Allowance Cancelled: गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत प्रांतीय अधिकारी और मामलतदार का स्थायी यात्रा भत्ता रद्द कर दिया गया है। अब प्रांतीय अधिकारी और मामलतदार को भी लॉगबुक का इस्तेमाल करना होगा। राज्य सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के लिए नए फैसले ले रही है। प्रांतीय अधिकारियों और मामलातदारों को सरकारी कार्यों के लिए आवंटित सरकारी पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए स्थायी भत्ता दिया जाता था।

हालांकि, राजस्व विभाग ने इस स्थायी भत्ते के भुगतान के लिए 2022 के सर्कुलर को रद्द कर दिया है। अब इन अधिकारियों को लॉगबुक और इसके लिए नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत प्रांतीय अधिकारी और मामलतदार का स्थायी यात्रा भत्ता रद्द कर दिया गया है। इन वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोल और डीजल की वास्तविक लागत के साथ-साथ दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा।

क्या है सर्कुलर?

सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत प्रांतीय अधिकारियों और मामलतदारों को सरकारी काम के लिए आवंटित पेट्रोल/डीजल चालित वाहनों के लिए स्थायी यात्रा भत्ता दिया जाता है।

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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और दैनिक भत्ते की दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित राजस्व विभाग के दिनांक 01/01/2022 के संकल्प द्वारा प्रांतीय अधिकारियों और मामलातदारों को भुगतान किए जाने वाले स्थायी यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन किया है।

राज्य सरकार की सतत जनोन्मुखी गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए, क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को अक्सर सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए, सरकार राजस्व विभाग के अधीन प्रांतीय अधिकारियों और मामलतदारों को राजस्व विभाग द्वारा भुगतान किए जाने वाले स्थायी यात्रा भत्ते के बदले में राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों की तरह लॉगबुक पर लाने के मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार कर रही थी, जैसा कि पठन (1) में उल्लिखित राजस्व विभाग के दिनांक 01/01/2022 के संकल्प के अनुसार है।

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सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित राजस्व विभाग के दिनांक 01/01/2022 के संकल्प को रद्द करने का निर्णय लिया है और इसके स्थान पर, प्रांतीय अधिकारियों और मामलतदारों को भुगतान किए जाने वाले स्थायी यात्रा भत्ते के स्थान पर लॉगबुक आधारित वाहन का उपयोग करने का फैसला लिया है, जिन्हें सरकारी काम के लिए पेट्रोल/डीजल चालित सरकारी वाहनों का उपयोग करने की जरूरत होती है। इसके अलावा, इन अधिकारियों द्वारा की गई यात्रा के लिए पेट्रोल या डीजल की वास्तविक लागत के अतिरिक्त लागू दर पर डेली अलाउंस भी देना होगा।

लॉगबुक आधारित वाहनों के उपयोग के लिए गुजरात सिविल सेवा (Gujarat Civil Services) नियम, 2002 और इसके तहत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उक्त संकल्प विभाग की समान क्रमांक वाली ई-गवर्नेंस में प्रस्तुत फाइल पर सरकार के दिनांक 23/01/2025 के नोट के जरिए मिले अप्रूवल के अनुसरण में जारी किया गया है।

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