दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मंगलवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ यानि डीएलवाई को स्वीकृति दे दी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में योजना के दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई. इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त करना है. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे दिल्ली की 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.
कौन होंगी योजना की पात्र लाभार्थी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की पात्र महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है. योजना प्रारंभिक रूप से लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालित की जाएगी. उसके बाद इसमें संभावित परिवर्तन करके योजना को जारी रखा जाएगा.
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हर महीने 2,500 रुपये प्राप्त करने के दो विकल्प
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने मिलने वाले 2,500 रुपये प्राप्त करने के लिए दो विकल्प होंगे. पहले विकल्प में 1,500 रुपये आरडी/एफडी के रूप में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये सीबीडीसी डिजिटल रुपया वॉलेट में दिए जाएंगे. डिजिटल वॉलेट में मिलने वाली राशि का उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित नेगेटिव लिस्ट के अनुसार केवल अनुमत वस्तुओं और सेवाओं पर ही किया जा सकेगा. दूसरे विकल्प में महिला चाहे तो पूरी 2,500 रुपये की राशि आरडी/एफडी के रूप में ही प्राप्त कर सकती है. इस विकल्प का उद्देश्य महिलाओं को पूंजी निवेश के लिए सहायक बनाना है.
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1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल, रक्षाबंधन पर पहली किस्त देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन होगी. इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत 1 अगस्त से की जाएगी, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी. सरकार का लक्ष्य है कि योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर पात्र लाभार्थी महिलाओं को उपलब्ध कराई जाए. आवेदनों की जांच, अंतिम स्वीकृति और शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए जिला स्तर पर सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है.
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तीन से अधिक बच्चों की मां को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. इनमें पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन प्राप्तकर्ता महिलाएं, आयकर देने वाली महिलाएं, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, तीन से अधिक जीवित बच्चों की माताएं, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) अथवा किसी सरकारी संगठन में कार्यरत हो या जिनके पास चार पहिया वाहन हो और आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाएं शामिल हैं.
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साफ है कि दिल्ली सरकार का ये कदम दिल्ली की महिलाओं को रास तो आएगा लेकिन चुनाव से पहले सभी महिलाओं को और सत्ता में आने के बाद कुछ महिलाओं को मिलने वाली ये योजना महिलाओं के लिए ऊंट के मुंह में जीरे का काम करेगी.