National Lok Adalat traffic challans latest update: राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कौन से ट्रैफिक चालान माफ़ या कम किए जा सकते हैं? इसकी जानकारी इस खबर के माध्यम से हम आपको देंगे। सबसे पहले सह समझना जरूरी है कि इस लोक अदालत के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें, इसकी प्रक्रिया की जानकारी होनी जरूरी है। ट्रैफिक चालान के पेंडिंग केसों को कम करने और वैकल्पिक तरीकों से विवादों के समाधान के लिए 13 सितंबर को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NLSA) की ओर से दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंडिंग ट्रैफ़िक चालान या तो माफ़ किए जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। लोक अदालत लोगों को छोटे से लेकर बड़े उल्लंघनों को कम खर्च पर निपटाने या उन्हें रद्द करवाने का अवसर देती है। हालांकि, यह छूट केवल कुछ विशिष्ट श्रेणियों के चालानों पर ही लागू होती है।
दिल्ली में कहां-कहां लगेगी लोक अदालत
दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी (DLSA) के सहयोग से आयोजित यह लोक अदालत दिल्ली की 5 अदालतों में बैठेगी। कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। इनमें 7 अदालतों में पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू शामिल हैं।
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ऑनलाइन कैसे जेनरेट होगा टोकन
लोक अदालत में शामिल होने और अपने ट्रैफ़िक चालान का निपटारा करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन टोकन जनरेट करना होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर जाएं।
होमपेज पर ‘दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी’ विकल्प पर क्लिक करें, जो आपको टोकन पंजीकरण पेज पर लेकर जाएगा। यहां नाम, संपर्क नंबर, वाहन पंजीकरण संख्या और पेंडिंग चालान की जानकारी भरें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही कंफर्मेशन मैसेज के साथ एक डाउनलोड लिंक मिलेगा, जिसमें आपका लोक अदालत टोकन होगा।
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लोक अदालत: वो चालान, जिसमें छूट संभव
- बिना सीट बैल्ट के ड्राइविंग
- बिना हेलमेट के ड्राइविंग
- लाल बत्ती जंप करना
- गलत तरीके से जारी किया गया चालान
- ओवर स्पीड का चालान
- वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का अभाव
- गलत पार्किंग
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना
- वाहन के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं
- गलत लेन में गाड़ी चलाना
- ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी
- बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना
लोक अदालत: चालान अयोग्य
- नशे में गाड़ी चलाना
- हिट-एंड-रन मामले
- लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई मौत
- नाबालिगों की ड्राइविंग
- अनधिकृत रेसिंग या स्पीड ट्रायल
- क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज वाहन
- अदालती सुनवाई के तहत लंबित चालान
- अन्य राज्यों में जारी किए गए चालान
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