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AAP को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने की मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज

Manish Sisodia bail plea rejected: दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी जमानत देने से इनकार कर चुका है। उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील ने अदालत में कहा वह मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं, वह बाहर निकलकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

Manish Sisodia
Manish Sisodia bail plea rejected: दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें ये मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका है, इससे पहले भी निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

ईडी ने जमानत के विरोध में रखे ये तर्क

अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने उप मुख्यमंत्री की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी के वकील ने तर्क रखा कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया मुख्य साजिशकर्ता हैं, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। जांच एजेंसी के वकील ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर इन्हें जमानत मिलती है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, वह इस मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

8 मई तक हिरासत में सिसोदिया

जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में हैं। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी बनाया है। पिछले दिनों कोर्ट ने 8 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी। दिल्ली सरकार 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी, जिससे सरकार के राजस्व में इजाफा होने का दावा किया था। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस नीति में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधर पर ही सीबीआई और ईडी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। ये भी पढ़ें:  ‘CM पद औपचारिक नहीं, राजनीतिक हितों को देश से ऊपर रखा’, केजरीवाल को लेकर क्या-क्या बोला हाईकोर्ट? ये भी पढ़ें: रशियन युवती को दिल्ली एयरपोर्ट पर किसने दिया अपना नंबर? वीडियो में बताया सच


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