सरकारी सेवाओं से जुड़ी मुख्य जानकारी:
- दिल्ली सरकार ने टाइम बाउंड डिलीवरी एक्ट के तहत 23 नई सरकारी सेवाओं को शामिल किया है.
- इस नए नियम के लागू होने से अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी.
- नया कानून लागू होने के बाद दिल्ली में अब दुकान का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 दिन में हो जाएगा.
- सीवर कनेक्शन और फिल्म शूटिंग जैसी जरूरी अनुमतियां अब अधिकतम 15 दिनों में मिल जाएंगी.
- यह नियम दिल्ली सरकार के सभी विभागों, एमसीडी और अन्य स्थानीय निकायों पर पूरी तरह लागू होगा.
दिल्ली में रहने वाले लोगों और नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है. अब अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में नई दुकान खोलना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि केवल एक दिन में ही पंजीकरण मिल जाएगा. दिल्ली सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए कई जरूरी सरकारी सेवाओं को एक तय समय सीमा के भीतर देने का फैसला किया है. इस नए कदम के बाद अब लोगों को बिजली और सीवर कनेक्शन, होटल रजिस्ट्रेशन या फिर फिल्म शूटिंग की परमिशन के लिए सरकारी विभागों और दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी.
टाइम बाउंड डिलीवरी एक्ट के तहत शामिल हुईं 23 नई सेवाएं
दिल्ली सरकार ने यह महत्वपूर्ण बदलाव 'दिल्ली राइट आफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी आफ सर्विसेज एक्ट 2011' के तहत किया है. इस कानून के अंतर्गत दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों, दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य सरकारी निकायों द्वारा पहले से ही करीब 500 सेवाएं एक निश्चित समय सीमा में दी जा रही हैं. अब इस व्यवस्था को और मजबूत बनाते हुए इसमें 23 अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को भी जोड़ दिया गया है. सरकार के इस फैसले से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आएगा और लोगों के काम बिना किसी देरी के समय पर पूरे हो सकेंगे.
व्यापारियों, उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा सीधा फायदा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस बड़े निर्णय से आम नागरिकों के साथ-साथ दिल्ली के उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा. सभी महत्वपूर्ण मामलों में अनुमति, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) तय समय के भीतर ही जारी कर दिए जाएंगे. इससे सरकारी कामों में होने वाली अनावश्यक देरी खत्म होगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी. कारोबारियों को अब अपना काम शुरू करने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना होगा.
किस काम के लिए कितनी समय सीमा हुई तय, देखें पूरी लिस्ट
सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक सभी 23 सेवाओं के लिए दिन निर्धारित कर दिए गए हैं. इस नई व्यवस्था के तहत मुख्य सेवाओं की समय सीमा इस प्रकार तय की गई है:
1. दुकान पंजीकरण: 1 दिन.
2. निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति: 1 दिन.
3. सीवर कनेक्शन, फिल्म शूटिंग की अनुमति और फैक्ट्री योजना स्वीकृति: 15 दिन.
4. बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण और परिवहन के लिए आवश्यक प्राधिकरण पत्र: 15 दिन.
5. कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस और बिक्री पंजीकरण व बीज लाइसेंस: 21 दिन.
6. मोबाइल टावर स्थापना, बार लाइसेंस, बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण: 30 दिन.
7. इंडियन मेड फारेन लिकर (IMFL) और फारेन लिकर (FL) श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण: 42 दिन.
8. दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तौल-माप उपकरणों का पंजीकरण और रोड कटिंग की अनुमति: 45 दिन.
9. बिजली मीटर आवेदन, वाटर स्पोर्ट्स/मनोरंजन पार्क संचालन सहमति, होटल पंजीकरण, बूचड़खाना लाइसेंस, खाद्य व्यवसाय के लिए स्थानीय निकाय का NOC और वृक्ष काटने की अनुमति: 60 दिन.
व्यापार और उद्योगों को होने वाले लाभ:
- इस फैसले से दिल्ली में व्यापार, होटल, निर्माण और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
- नए बिजनेस के लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और एनओसी अब एक निश्चित समय सीमा में जारी होंगे.
- समय पर काम होने से दिल्ली में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा.
- सरकारी फाइलों में होने वाली अनावश्यक देरी और दफ्तरों की भागदौड़ पूरी तरह से खत्म होगी.
- बिजली कनेक्शन और कमर्शियल मीटर से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया को अधिकतम 60 दिनों में पूरा किया जाएगा.