दिल्ली में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी चल रही है और लाल किले पर VIP-VVIP मूवमेंट की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है. समारोह के दौरान किसी तरह की अनहोनी, उत्पात, उपद्रव या अराजकता न हो, इसके लिए दिल्ली में धारा 163 लागू कर दी गई है. वहीं पतंग उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है. यह आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेगा. वहीं आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश हैं. कंट्रोल रूम से ड्रोन के जरिए और फील्ड में जवानों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

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पतंगबाजी को लेकर DMRC की अपील

दिल्ली मेट्रो की एडवाइजरी के अनुसार, DMRC ने 15 अगस्त तक एलिवेटेड मेट्रो लाइन के आस-पास पतंग न उड़ाने की अपील की है. मेट्रो की OHE लाइन में 25000 वोल्ट का करंट रहता है. पतंग की डोर इसके संपर्क में आने पर जानलेवा साबित हो सकती है और डोर OHE या ट्रेन के पेंटोग्राफ में फंसने से मेट्रो सेवा भी बाधित हो सकती है. DMRC ने लोगों से मेट्रो लाइनों से दूर खुले स्थानों पर पतंग उड़ाने की अपील की है. पतंगों की डोर हटाने के लिए संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों के पास विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं. अगर कोई इस एडवाइजरी का उल्लंघन करना पाया तो उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत दी जाएगी.

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दिल्ली में धारा 163 लागू करने के आदेश

DCP रोहित राजबीर सिंह ने आदेश जारी करके धारा 163 लागू कर दी है. DCP ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने की जिम्मेदारी है, इसलिए लाल किले के आस-पास धारा 163 लागू रहेगी. पतंग उड़ाने अथवा किसी भी प्रकार की हवाई चीज उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. क्योंकि सुरक्षा में सेंध लगने और जन-सुरक्षा को खतरा पैदा होने का खतरा रहता है. किसी भी व्यक्ति को लाल किले में घुसने, पतंगबाजी करने या ड्रोन जैसी कोई चीज उड़ाने की अनुमति नहीं होगी. क्योंकि शांति व्यवस्था भंग और सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

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दिल्ली में कब तक प्रभावी रहेंगे दोनों आदेश?

DCP रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि धारा 163 दिल्ली में 16 अगस्त क लागू रहेगी. पतंगबाजी पर प्रतिबंध भी 16 अगस्त तक लागू रहेगा. जारी होते ही दोनों आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राजधानी के सभी निवासियों, पर्यटकों, अन्य राज्यों के आगंतुकों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों से आदेशों का पालन करने की अपील है. सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा.

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