राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को होने वाली बड़ी रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थिति साफ कर दी है. पुलिस ने कहा है कि 25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक रामलीला मैदान की बुकिंग और 1 नवंबर को रैली के आयोजन से जुड़ी NOC अभी भी बरकरार है. दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट (दरियागंज) के DCP कार्यालय द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, कांग्रेस नेता मनीष चतरथ के 5 अक्टूबर के आवेदन पर विचार करते हुए कानून-व्यवस्था के लिहाज से सशर्त अनापत्ति दी गई है. हालांकि, पुलिस ने साफ कहा है कि यह अनुमति जमीन के मालिकाना हक वाली अथॉरिटी से मिलने वाली पूर्व मंजूरी पर निर्भर करेगी.
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पुलिस द्वारा तय की गई प्रमुख शर्तें
- समय सीमा का पालन: रैली 1 नवंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही आयोजित की जा सकेगी. शाम 5:00 बजे कार्यक्रम खत्म करना अनिवार्य होगा और किसी भी सूरत में समय आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
- नाइट स्टे पर रोक: रामलीला मैदान में रैली से पहले या बाद में किसी भी हाल में कार्यकर्ताओं या समर्थकों के रात में ठहरने की अनुमति नहीं होगी.
- हाई-डेफिनिशन कैमरों से निगरानी: एंट्री/एग्जिट गेट, मंच, मैदान और बैठने वाले सभी हिस्सों में पर्याप्त संख्या में HD सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. साथ ही कम से कम 5 स्क्रीन वाला एक समर्पित सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाना होगा.
- स्वयंसेवकों की तैनाती: भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों को तय ड्रेस कोड या बैज वाले पर्याप्त वॉलंटियर्स तैनात करने होंगे.
- बुनियादी सुविधाएं: मैदान में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त पानी के टैंकर और महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट ब्लॉक का इंतजाम करना अनिवार्य होगा.
- ट्रैफिक व पार्किंग: बसों, कारों और अन्य वाहनों को केवल ट्रैफिक पुलिस द्वारा तय की गई निर्धारित जगहों पर ही पार्क करना होगा.
- भड़काऊ भाषण पर तुरंत कटेगा माइक: मंच से जाति, धर्म, रंग या संप्रदाय से जुड़ा कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाएगा जिससे इलाके का भाईचारा और सौहार्द बिगड़े. यदि कोई वक्ता भड़काऊ या धमकी भरा भाषण देता पाया गया, तो आयोजकों को तुरंत पीए सिस्टम (माइक) बंद करना होगा और वक्ता को मंच से हटाना होगा.
- मैदान से बाहर मार्च पर पूरी रोक: रैली केवल रामलीला मैदान की तय सीमा के भीतर ही होगी. कार्यकर्ताओं को रामलीला मैदान से बाहर किसी भी अन्य स्थान की ओर कोई मार्च या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी.
- बसों और अतिथियों की पूरी सूची अनिवार्य: आयोजकों को कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों, स्वयंसेवकों, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के साथ-साथ सभी बसों और उनके रजिस्ट्रेशन नंबरों की पूरी सूची पुलिस को सौंपनी होगी.
- पुलिस निर्देशों का पालन: एसीपी, एसएचओ कमला मार्केट या ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हर निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा.
दिल्ली पुलिस ने पत्र में दो टूक कहा है कि इन शर्तों और अंडरटेकिंग का कोई भी उल्लंघन होने पर सीधे आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही किसी भी समय दिए गए पुलिस दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर यह अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी.
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