'दिल्ली पुलिस को कोर्ट में खुद होना होगा पेश', मुख्यालय के 4 सितंबर के फैसले में हुआ बदलाव

दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा फरमान, अब कोर्ट में खुद होना होगा पेश

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दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। अब सभी आपराधिक मामलों (क्रिमिनल ट्रायल्स) में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी खुद अदालत में पेश होंगे। उन्हें गवाही और बयान के लिए फिजिकली कोर्ट में मौजूद रहना अनिवार्य होगा।

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दरअसल, पुलिस मुख्यालय ने पहले जो आदेश 4 सितंबर को जारी किया था, उसमें संशोधन किया गया है। नए सर्कुलर में साफ कहा गया है कि अब वर्चुअल पेशी की जगह पुलिसकर्मियों को कोर्ट में जाकर गवाही देनी होगी। इस आदेश को पुलिस आयुक्त की मंजूरी मिल चुकी है।

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स्पेशल सीपी ने दी पूरी जानकारी

स्पेशल सीपी (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने सभी जिलों और इकाइयों के डीसीपी, साथ ही स्पेशल/जॉइंट/एडिशनल सीपी को निर्देश भेज दिए हैं। यह जानकारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशन को भी भेज दी गई है। दिल्ली के सभी वकील इस आदेश का विरोध कर हड़ताल करने की बात कर रहे थे। उसी के मद्देनजर आज जिला अदालतों में आंशिक हड़ताल की घोषणा की थी।

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