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हिंदी न्यूज़ / दिल्ली के 62 लाख वाहन फिर चलेंगे या नहीं? फैसला आज, CAQM के पास है सरकार की अपील

दिल्ली के 62 लाख वाहन फिर चलेंगे या नहीं? फैसला आज, CAQM के पास है सरकार की अपील

Delhi Government Request For Vehicle: दिल्ली सरकार ने सीक्यूएम को पत्र भेज इस बात की चर्चा के लिए रिक्वेस्ट की है कि वे बैन किए गए वाहनों पर चर्चा करें। आज समिति इस पर चर्चा कर फैसला सुना सकती है।

Written By: Namrata Mohanty Edited By: Namrata Mohanty | Updated: Jul 8, 2025 07:13

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Delhi Government Request For Vehicle: दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर ईंधन प्रतिबंध पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। राज्य सरकार ने CAQM  से राजधानी में करीब 62 लाख वाहन प्रभावित होने वाले मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपील की है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल न देने के आदेश को फिलहाल रोक दिया है। आज CAQM  की बैठक में दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े फैसला लिया जा सकता है।

क्या था पूरा मामला?

पिछले शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा पुराने वाहनों पर रोक के फैसले को रोका था क्योंकि सरकार का मानना था कि ये कार्य मुश्किल है और अभी तकनीकी सिस्टम तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि कोई गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी है, सिर्फ इसलिए उसे कबाड़ नहीं माना जाना सकता है। जबकि सही मापदंड यह होना चाहिए कि उस गाड़ी से वातावरण में वास्तव में कितना प्रदूषण फैल रहा है। ये भी पढ़ें- दिल्ली ऐसे प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं…’, पुरानी गाड़ियों के बैन पर एलजी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र

आज हो सकती है बैठक?

CAQM के अधिकारी के मुताबिक, मंगलवार को बैठक हो सकती है। इस मीटिंग का समय दोपहर 3:30 बजे का बताया गया है। यह बैठक वायु गुणवत्ता आयोग की होगी, जिसमें CAQM के सदस्य और NCR के सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। इस चर्चा में दो मुख्य बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। निर्देश संख्या 89 इसका मतलब है पुरानी गाड़ियों को ईंधन ना देने वाला आदेश और दूसरा दिल्ली सरकार का पत्र, जिसमें इस आदेश को रोकने की अपील की गई है।

क्या CAQM गाड़ियां जब्त कर सकता है?

नहीं,  CAQM के पास गाड़ियों को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक केंद्रीय आयोग है, जो NCR और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करता है। गाड़ियों को जब्त करने का अधिकार दिल्ली का परिवहन विभाग, RTO और ट्रैफिक पुलिस के पास है।

कितनी गाड़ियों पर रोक?

दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 62 लाख पुराने वाहनों पर रोक का आदेश दिया गया था, जिसमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल है। हालांकि, आज बैठक के बाद भी यदि सरकार को जरूरत पड़ी तो वह सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटका सकती है। ये भी पढ़ें- DDA की नई प्लॉट योजना में ‘पुराने फ्लैट वालों’ को भी फायदा, कहां शुरू होगी स्कीम?


Topics:

Delhi NewsDelhi Vehicle Rules

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