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CM केजरीवाल की पत्नी को दो वोटर आईडी रखने के मामले में HC से राहत, ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक

Delhi High Court Stays Summons Trial Court CM Arvind Kejriwal’s Wife Sunita Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 को करने के लिए कहा है।

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Delhi High Court Stays Summons Trial Court CM Arvind Kejriwal’s Wife Sunita Kejriwal: (प्रभाकर मिश्रा)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। बता दें कि बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आरोप लगाया था कि सुनीता केजरीवाल के पास दो वोटर कार्ड हैं, जिसमें एक यूपी के साहिबाबाद और दूसरा दिल्ली के चांदनी चौक के पते पर है। ट्रायल कोर्ट ने 29 अगस्त 2023 को सुनीता को समन जारी किया गया था।

18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का जारी किया था समन 

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को समन जारी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। हाई कोर्ट ने 1 फरवरी 2024 तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 को होगी। तीस हजारी कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को 18 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था। सुनीता केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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बीजेपी के नेता ने दर्ज कराया था केस

भाजपा नेता हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हरीश खुराना ने दावा किया था कि केजरीवाल की पत्नी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं। हरीश खुराना ने आरोप लगाया था कि सुनीता केजरीवाल के पास गाजियाबाद के साहिबाबाद और चांदनी चौक के सिविल लाइन्स दोनों जगह से वोटर कार्ड हैं।

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