---विज्ञापन---

‘जांच की आड़ में रिहाई रोकने की साजिश’, HC पहुंचे सीएम केजरीवाल ने CBI पर लगाए गंभीर आरोप

Arvind Kejriwal Vs CBI : तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर सीबीआई के खिलाफ कई दावे किए। केजरीवाल ने एजेंसी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Jul 3, 2024 19:23
Share :
Arvind Kejriwal
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप।

Arvind Kejriwal Bail Plea : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर पांच जुलाई को सुनवाई होगी। पहले से ही हाई कोर्ट में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और फिर रिमांड आदेश के खिलाफ उनकी अर्जी लंबित है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में सीबीआई के खिलाफ क्या आरोप लगाए हैं?

अवैध है सीएम की गिरफ्तारी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने अप्रैल 2023 में सीबीआई की पूछताछ में पूरा सहयोग किया था। उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक और अवैध है। एजेंसी ने पहले ही जांच पूरी कर ली और गिरफ्तारी के आधार पर पूछताछ भी कर ली। इस पर सीएम ने सीबीआई पर जांच की आड़ में प्रताड़ित और परेशान करने का आरोप लगाया।

यह भी पढ़ें : 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए केजरीवाल, जानें वकीलों ने क्या दीं दलीलें?

CBI का आचरण दुर्भावना से भरा है : CM

सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि कानून की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। जांच एजेंसी पक्षपात से दूर रहे और निष्पक्षता के साथ अपना काम करे। उन्होंने दावा कि दुर्भावना से सीबीआई का आचरण भरा है, जोकि स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता का उत्पीड़न है। एजेंसी की मनमानी और लापरवाही से  उनकी स्वतंत्रता छीनी गई।

यह भी पढ़ें : कोर्ट में सिसोदिया को लेकर क्यों भिड़े केजरीवाल? CM ने एजेंसी के दावों का किया खंडन

याचिकाकर्ता की रिहाई को रोकना का प्रयास 

याचिका में यह भी कहा गया है कि जो रिकॉर्ड सीबीआई के पास पहले से थे, उसके लिए फिर क्यों रिमांड में लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का मकसद जेल से रिहा होने से रोकने और टालने का प्रयास है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिकाकर्ता को नियमित जमानत दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मनमानी तरीके से जेल में कैद किया गया है।

First published on: Jul 03, 2024 07:22 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें