Delhi Air Quality: दिल्ली की हवा को लगी ‘रावण की नज़र’, गुणवत्ता में गिरावट दर्ज़
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नई दिल्ली: दशहरा उत्सव पर सैकड़ों रावण पुतलों को जलाने के ठीक एक दिन बाद, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में थी और आज सुबह 7 बजे प्रति घंटा वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 151 था। बुधवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 211 था और हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में थी।
शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गिर रही है और बिगड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के 'चरण -1' के तहत उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
सीएक्यूएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार: "यह देखा गया कि पिछले 24 घंटों में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मानकों में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण दिल्ली का एक्यूआई "खराब" श्रेणी में चला गया है। हालांकि राहत इस बात की है कि पूर्वानुमानों में किसी और गिरावट की भविष्यवाणी नहीं की गई है। एक्यूआई को मध्यम श्रेणी में बनाए रखने के प्रयास में, एहतियाती उपाय के रूप में, उप-समिति ने निर्णय लिया कि चरण I के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाई GRAP 'खराब' वायु गुणवत्ता (दिल्ली AQI 201-300 के बीच) को सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से एनसीआर में लागू किया जाना चाहिए।
सीएक्यूएम ने बुधवार को 500 sqm के क्षेत्र में किए गए सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया।
GRAP वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए आपातकालीन उपायों का एक समूह है। उपायों में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना और दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। जीआरएपी के चरण 1 के तहत 24 उपाय हैं, जिनमें से अधिकांश वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मौजूदा उपायों के सख्त कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निर्देश हैं।
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तत्काल प्रभाव से शुरू होने वाले उपायों में सड़कों पर मशीनीकृत स्वीपिंग और पानी का छिड़काव सुनिश्चित करना, निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन के उपयोग पर दिशानिर्देश लागू करना, कचरे को खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगाना और वाहनों के लिए पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण मानदंड) शामिल हैं। पटाखों पर प्रतिबंध को भी सख्ती से लागू किया जाना है और DISCOMS को बिजली आपूर्ति में व्यवधान को कम करना है।
इन उपायों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों और परिवहन विभाग सहित अन्य एजेंसियों और विभागों द्वारा लागू किया जाना है।
संशोधित जीआरएपी में जनता द्वारा किए जाने वाले उपाय भी शामिल हैं: वाहनों के इंजनों को ठीक से ट्यून करना, इंजनों को लाल बत्ती पर बंद करना, पीयूसी प्रमाणपत्रों को अपडेट रखना, वाहनों में उचित टायर दबाव बनाए रखना, और खुले स्थानों में कचरे का निपटान नहीं करना।
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